कार्ति चिदंबरम के सहयोग ना करने की शिकायत पर SC ने ईडी से कहा, हमें बताओ किस तारीख में करनी है पूछताछ
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कार्ति चिदंबरम की विदेश जाने की इजाजत मांगने वाली याचिका पर सुनवाई की। चिंदबरम को विदेश जाने की इजाजत देने का विरोध करते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अदालत से कहा कि वो पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं, ऐसे में उन्हें दूसरे देश जाने की अनुमति ना दी जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी ने कहा कि वो सहयोग नहीं कर रहे तो आप हमें बताएं किस तारीख में उनसे पूछताछ करनी है। कोर्ट सुनिश्चित करेगा कि वो पूछताछ के लिए उपलब्ध रहें।
आईएनएक्स मीडिया मामले में कार्ति के खिलाफ सीबीआई ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है, जिसके चलते कार्ति को विदेश जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से इजाजत लेनी होती है। कार्ती ने एक टेनिस टूर्नामेंट के लिए विदेश जाने की इजाजत मांगी है। इस पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई।
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ईडी ने कार्ति के विदेश जाने की मांग पर कहा कि वो जांच से बचने की कोशिश कर रहे हैं। कार्ति छह महीने में 51 दिन विदेश में रहे, जिससे पूछताछ में देरी हो रही है। इस पर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि अगर कार्ति जांच से बचने की कोशिश करते हैं तो उन्हें विदेश जाने की इजाजत नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी अदालत को बताए कि किस तारीख में वो कार्ति से पूछताछ करना चाहते हैं। कोर्ट ये सुनिश्चित करेगा कि कार्ति जांच में सहयोग करे और उनको विदेश जाने की भी अनुमित दी जा सके।
सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से मामले में सुनवाई पर वो तारीखें बताने को कहा है, जिनमें वो कार्ति से पूछताछ करना चाहते हैं। अदालत ने इस मामले की सुनवाई के लिए 30 जनवरी की तारीख दी है।
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