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फारूक अब्दुल्ला को SC से झटका, हिरासत के खिलाफ याचिका खारिज

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नई दिल्‍ली। जम्‍मू कश्‍मीर के पूर्व मुख्‍यमंत्री फारूक अब्‍दुल्‍ला को सुप्रीम कोर्ट ने करारा झटका दिया है। कोर्ट ने फारूक अब्दुल्ला की हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। आपको बता दें कि जम्म्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को खत्म किए जाने के बाद एमडीएमके चीफ वाइको समेत कई नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया था जिसमें फारूक अब्‍दुल्‍ला को पेश करने की बात कही गई थी। वाइको ने अपनी याचिका में कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला से संपर्क नहीं हो पा रहा है, उन्हें जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को खत्म किए जाने का बाद हाउस अरेस्ट में रखा गया है।

फारूक अब्दुल्ला को SC से झटका, हिरासत के खिलाफ याचिका खारिज

इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर पर दायर याचिका की सुनवाई करते हुए केन्द्र सरकार को आदेश दिया है कि जम्मू कश्मीर के सभी जिलों के निजी के स्वास्थ्य केन्द्र, निजी-सरकारी अस्पताल आदि में लैंडलाइन फोन और हाई-स्पीड की सेवा पुनः शुरू करें। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला पब्लिक सेफ्टी एक्ट (पीएसए) के तहत हिरासत में लिए गए हैं।

पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत हिरासत में लिए जाने वाले व्यक्ति को 2 वर्ष तक बगैर किसी सुनवाई के हिरासत में लिया जा सकता है। राज्यसभा सांसद और पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला पिछले महीने 5 अगस्त से हाउस अरेस्ट हैं। किन्तु अब्दुल्ला पर पीएसए के तहत कुछ दिन पहले ही मामला दर्ज किया गया है।

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English summary
The Supreme Court on Monday dismissed the habeas corpus petition filed by MDMK leader Vaiko seeking release of former Jammu and Kashmir Chief Minister Farooq Abdullah.
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