CBSE पेपर लीक: सुप्रीम कोर्ट ने दाखिल सभी याचिकाएं की खारिज, सीबीआई को निर्देश देने से इंकार
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद सीबीआई जांच का निर्देश देने से इनकार कर दिया। बता दें कि सीबीएसई पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट में दोबारा परीक्षा कराने और SIT जांच को लेकर याचिकाएं दाखिल की गई थीं
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई पेपर लीक से जुड़ी सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। 12वीं कक्षा का इकोनॉमिक्स का पेपर फिर से कराने के सीबीएसई के फैसले को चुनौती देने के लिए याचिका दाखिल की गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि फिर से परीक्षा कराने का निर्णय सीबीएसई पर है, न्यायालय इस मामले पर याचिका पर फैसला नहीं कर सकता है।
वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद सीबीआई जांच का निर्देश देने से इनकार कर दिया। बता दें कि सीबीएसई पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट में दोबारा परीक्षा कराने और SIT जांच को लेकर याचिकाएं दाखिल की गई थीं। जल्द सुनवाई की मांग की गई थी। कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई, जिसमें दोबारा परीक्षा कराने का विरोध करते हुए पुरानी परीक्षा के आधार पर ही रिज़ल्ट घोषित करने की मांग की गई। इस जनहित याचिका को दीपक कंसल ने दायर किया है और पेपर लीक मामले की जांच सीबीआइ से कराए जाने की भी मांग की थी। याचिका में कंसल ने मामले की जांच सीबीआइ को देने के साथ ही तथ्यों और परिस्थितियों की गहराई से जांच करने के लिए स्पेशल हाई पावर कमेटी गठित किए जाने की भी मांग की थी।
वहीं एक याचिका कोचीन के 10 वीं छात्र रोहन मैथ्यू ने दायर की थी। रोहन ने अपनी अर्जी में कहा कि कोर्ट सीबीएसई के फैसले को रद्द करे और बोर्ड को हो चुकी परीक्षा के आधार पर रिजल्ट घोषित करने का आदेश करें। रोहन ने अपनी अर्जी में कहा है कि परीक्षा दोबारा होना छात्रों के साथ ज्यादती है। बता दें कि पेपर लीक होने के बाद बोर्ड ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि वो 12वीं के अर्थशास्त्र की परीक्षा 25 अप्रैल को दोबारा कराएगा। वहीं 10वीं की गणित की परीक्षा दोबारा नहीं होगी। इस बात की जानकारी केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सचिव ने अनिल स्वरूप ने पहले ही दे दी है।
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