चुनाव प्रचार के लिए बाइक रैली और रोड शो पर बैन लगाने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज
नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान रोड शो और बाइक रैली पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। बता दें कि याचिकाकर्ता ने इस संबंध में चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की थी। याचिका यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह की ओर से दाखिल की गई थी। इस मामले की तुरंत सुनवाई की मांग की गई थी लेकिन कोर्ट ने इनकार दिया था। इसके बाद आज कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है।
याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी थी रैली और रोड शो के बारे में चुनाव आयोग के निर्देश हैं कि रैली में शामिल सभी वाहनों का ब्योरा दिया जाना चाहिए और जुलूस में 10 से ज्यादा वाहन शामिल नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा दो जुलूसों के बीच कम से कम 200 मीटर की दूरी होनी चाहिए। जुलूस के दौरान इस आधी से ज्यादा सड़क नहीं घेरी जा सकती है। इसके साथ-साथ जुलूस में शामिल वाहनों और लोगों के बारे में पूर्व सूचना दी जानी चाहिए। लेकिन अब कोर्ट ने इस याचिका को ही खारीज कर दिया है।
Supreme Court dismisses a plea seeking a direction from the court to the poll panel, to ban roadshows and bike rallies during elections.#LokSabhaElections2019
— ANI (@ANI) March 25, 2019
वहीं चुनाव से संबंधित एक दूसरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में सार्वजनिक स्थानों पर राजनीतिक नारे, नेताओं की तस्वीरें और विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं ईवीएम और वीवीपैट के मुद्दे पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को कड़ी नसीहत देते हुए कहा कि वो ईवीएम ऑडिट की संख्या बढ़ाए। बता दें कि कई राजनीतिक पार्टियों ने वीवीपैट बढ़ाए जाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिक दाखिल की है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि हम चाहते हैं कि मशीन की पर्ची की मैचिंग की संख्या बढ़ाई जाए, एक से दो भले होते हैं। अब कोर्ट ने चुनाव आयोग से 28 मार्च तक शपथ पत्र दायर करने को कहा है।
Supreme Court has banned political slogans, pictures of politicians and advertisements in public places in Tamil Nadu.
— ANI (@ANI) March 25, 2019
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