ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज
नई दिल्ली। ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव कराने की मांग करने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। न्यायभूमि नाम के एनजीओ ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि ईवीएम का दुरुपयोग कर किसी एक दल के पक्ष में चुनाव को किया जा सकता है, इसलिए आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव बैलेट पेपेर से कराए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने एनजीओ की दलील को ना मानते हुए याचिका को खारिज कर दिया।
याचिका में सुप्रीम कोर्ट से पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में ईवीएम की जगह बैलेट पेपर के जरिए मतदान कराने संबंधी आदेश चुनाव आयोग को जारी करने की मांग की गई थी।
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प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने एनजीओ न्यायभूमि की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के दुरूपयोग की आशंका और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए उनका उपयोग नहीं किया जाने की दलील को नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एनजीओ की जनहित याचिका को खारिज करते हुए कहा कि किसी भी मशीन का दुरूपयोग किया जा सकता है। दुरुपयोग की आशंकाएं तो किसी भी प्रणाली में बनी ही रहती हैं।
बता दें कि बीते कुछ समय में देश में कई राजनीतिक दलों ने ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और कई बड़े दल समय-समय पर ईवीएम से चुनाव पर रोक लगाने और बैलेट पेपर को फिर से उपयोग में लाने की मांग कर रहे हैं। कई पार्टियों ने भी ईवीएम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की थी।
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