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शादी के लिए पुरुष की उम्र 18 साल करने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इंकार, वकील पर लगा जुर्माना
नई दिल्ली। शादी के लिए पुरुषों की उम्र को 21 साल से घटाकर 18 साल करने की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। यह याचिका अशोक पांडे नामक वकील ने दायर किया था। याचिका को खारिज करने के साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने अशोक पांडे पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।
सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इस याचिका में कोई भी योग्यता नहीं है। आपको बता दें कि देश में शादी के लिए लड़की की कानूनन उम्र 18 और पुरुष की 21 साल है। इससे कम उम्र की लड़की और लड़के की होने वाली शादी को अमान्य माना जाता है।
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English summary
Supreme Court today dismissed a PIL filed by a lawyer, Asok Pande, seeking to lower the marriageable age for men to 18 years.
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