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रेयान स्कूल के ट्रस्टी को जमानत दिए जाने के खिलाफ याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया

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नई दिल्ली। रेयान इंटरनेशनल स्कूल में जिस तरह से प्रद्युम्न की हत्या हुई थी उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल के तीन ट्रस्टी को दी गई अग्रिम जमानत के खिलाफ याचिका को ठुकरा दिया है। रेयान इंटरनेशनल स्कूल के तीनों ट्रस्टी जिन्हें प्रद्युम्न की हत्या के मामले में अग्रिम जमानत दी गई उसके खिलाफ याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया। आपको बता दें कि 8 सितंबर को हरियाणा के रेयान इंटरनेशनल स्कूल में कक्षा दो में पढ़ने वाले प्रद्युम्न की बाथरूम में गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। जस्टिस आरके अग्रवाल व जस्टिस एएम सापड़े की बेंच ने जमानत के खिलाफ याचिका को ठुकरा दिया। 21 नवंबर को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने रेयान इंटरनेशनल ग्रुप के सीईओ रेयान पिटो, फाउंडिंग चेयरमैन ऑगस्टीन, माता मैनेजिंग डायरेक्टर ग्रेस पिंटो को हत्या के मामले में जमानत दी थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने प्रद्युम्न के पिता की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।

supreme court

आपको बता दें कि प्रद्युम्न की 8 सितंबर की स्कूल के बाथरूम में गला रेतकर हत्या कर दी गई थी, इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया था। प्रद्युम्न की हत्या के आरोप में हरियाणा पुलिस ने बस कंडक्टर अशोक को गिरफ्तार किया था। लेकिन बाद में इस मामले की जांच कर रही सीबीआई ने स्कूल में ही पढ़ने वाले कक्षा 11 के छात्र को हत्या का आरोपी बताते हुए गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद कोर्ट ने अशोक को जमानत दे दी थी। सीबीआई के अनुसार आरोपी छात्र ने स्कूल में परीक्षा को टालने और पैरेंट्स टीचर्च मीट से बचने के लिए यह कदम उठाया था। वहीं आरोपी छात्र के पिता ने सीबीआई के आरोपों को खारिज करते हुए सीबीआई को ही कटघरे में खड़ा किया है।

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English summary
Supreme court dismiss the plea against anticipatory bail of Ryan international school trustee. Court has reserved its order in the case.
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