सुप्रीम कोर्ट ने अगले 2 दिनों तक दिल्ली-NCR में स्कूल बंद करने के निर्देश दिए
नई दिल्ली। दिल्ली में कई हफ्तों के बाद भी हवा में सुधार नहीं होता दिख रहा है। दिल्ली की पिछले कुछ दिन से हवा का स्तर बेहद खतरनाक के पार चला गया है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित पैनल ईपीसीए ने बुधवार को दिल्ली-एनसीआर के स्कूल अगले दो दिनों यानी 15 नवंबर तक बंद करने के आदेश दिए हैं। वहीं दूसरी ओर पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम प्राधिकरण (ईपीसीए) ने दिल्ली-एनसीआर में 15 नवंबर तक हॉट मिक्स प्लांट और स्टोन क्रशर के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है।
फरीदाबाद, गुड़गांव, गाजियाबाद, नोएडा, बहादुरगढ़, भिवाड़ी, ग्रेटर नोएडा, सोनीपत और पानीपत में कोयला और अन्य ईंधन आधारित उद्योग भी 15 नवंबर तक बंद रहेंगे। दिल्ली के वैसे उद्योग जो अब तक नैचरल गैस पर आधारित नहीं है, वे भी इस अवधि तक संचालित नहीं हो पाएंगे। बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 4 नवंबर तक निर्माण कार्य और तोड़फोड़ पर रोक लगा दी थी।
दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर लिखा कि- उत्तर भारत में पराली प्रदूषण के कारण बिगड़ते हालात को देखते हुए दिल्ली सरकार ने दिल्ली के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल कल और परसों (गुरुवार व शुक्रवार) के लिए बंद करने का निर्णय लिया है। बता दें कि नोएडा के स्कूलों में छुट्टी का ऐलान पहले ही कर दिया गया है। खेतों में पराली जलाए जाने और विपरीत मौसमी परिस्थितियों के कारण पिछले 15 दिनों में प्रदूषण स्तर के तीसरी बार 'आपात श्रेणी में पहुंचने की आशंका है। प्रदूषण के कारण दिल्ली-एनसीआर की हवा जहरीली हो चुकी है।
गौरतलब है कि राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण के 'आपात स्तर के करीब पहुंचने के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को कहा कि जरूरत होने पर सम-विषम योजना आगे बढ़ायी जा सकती है। सम-विषम योजना चार नवंबर को शुरू हुई थी और 15 नवंबर को इसके खत्म होने की संभावना है। वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए क्या इस योजना को आगे विस्तारित किया जाएगा, यह पूछे जाने पर केजरीवाल ने कहा, ''जरूरत हुई तो हम इसे (ऑड-ईवन स्कीम) आगे बढ़ाएंगे।