सुप्रीम कोर्ट का आम्रपाली ग्रुप की 40 कंपनियों के बैंक अकाउंट सीज करने का आदेश
सुप्रीम कोर्ट का आम्रपाली ग्रुप की 40 कंपनियों के बैंक अकाउंट सीज करने का आदेश
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली रियल इस्टेट कंपनी आम्रपाली ग्रुप की सभी 40 कंपनियों के बैंक खाते और चल संपत्ति को जब्त करने का आदेश दे दिया है। कोर्ट ने इस पर बेहद सख्त रुख दिखाते हुए कहा कि आम्रपाली ग्रुप क्या कोर्ट के धैर्य की परीक्षा ले रहा है। अदालत ने शहरी आवास मंत्रालय के सेक्रेटरी और एनबीसीसी कंपनी के चेयरमैन को गुरुवार को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है, ताकि इस मामले पर आगे कदम उठाए जा सकें।
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सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले 18 जुलाई को हुई सुनवाई में आम्रपाली को 2008 बाद के अपने प्रोजेक्ट्स की वित्तीय जानकारी अदालत को देने को भी कहा था। अदालत ने कहा था कि कंपनी बताए, वो अपने आधे-अधूरे प्रोजेक्ट का निर्माण किस तरह पूरा करेगी। बता दें कि आम्रपाली ग्रुप के खरीदारों ने तय समय सीमा से फ्लैट्स की लोकेशन न मिलने पर सुप्रीम कोर्ट में केस किया था। आम्रपाली बिल्डर्स ने खरीदारों को समय पर फ्लैट्स नहीं दिए, जिसको लेकर काफी समय से ये मामला कोर्ट में चल रहा है।
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