तमिलनाडु को अगली सुनवाई तक 6000 क्यूसेक पानी दे कर्नाटक: सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कर्नाटक को 21 सितंबर से 27 सितंबर को होने वाली अगली सुनवाई तक तमिलनाडु के लिए रोज 6000 क्यूसेक कावेरी का पानी छोड़ने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को चार सप्ताह के अंदर कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड बनाने का निर्देश दिया है।
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कर्नाटक सरकार ने दी अपनी दलील
सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक सरकार की तरफ से वरिष्ठ वकील फॉली एस नरीमन ने दलील दी कि तमिलनाडु को सिंचाई की खातिर पानी देने के लिए राज्य को लोगों के पीने के पानी का बलिदान करना होगा।
कर्नाटक सरकार ने कहा कि बेंगलुरु के लोगों के सप्लाई का पानी काटकर तमिलनाडु के लिए छोड़ने का आदेश देना गलत होगा।
अगली सुनवाई तक सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश
मंगलवार की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में कर्नाटक को निर्देश दिया कि वह तमिलनाडु के लिए 21 से 27 सितंबर तक 6000 क्यूसेक पानी छोड़े।
पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने 12 से 20 सितंबर तक तमिलनाडु के लिए 12,000 क्यूसेक पानी छोड़ने का निर्देश दिया था। इस मामले में अगली सुनवाई 27 सितंबर को होगी।
सुपरवाइजरी कमिटी के आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला
सोमवार को सुपरवाइजरी कमिटी ने कर्नाटक सरकार को तमिलनाडु के लिए 3,000 क्यूसेक पानी छोड़ने के निर्देश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कर्नाटक और तमिलनाडु, दोनों ने सुपरवाइजरी कमिटी के फैसले का विरोध किया।
केंद्र सरकार को कावेरी मैंनेजमेंट बोर्ड बनाने का निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड बनाने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है।
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