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तमिलनाडु को अगली सुनवाई तक 6000 क्यूसेक पानी दे कर्नाटक: सुप्रीम कोर्ट

By Rajeevkumar Singh
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कर्नाटक को 21 सितंबर से 27 सितंबर को होने वाली अगली सुनवाई तक तमिलनाडु के लिए रोज 6000 क्यूसेक कावेरी का पानी छोड़ने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को चार सप्ताह के अंदर कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड बनाने का निर्देश दिया है।

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supreme court

कर्नाटक सरकार ने दी अपनी दलील

सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक सरकार की तरफ से वरिष्ठ वकील फॉली एस नरीमन ने दलील दी कि तमिलनाडु को सिंचाई की खातिर पानी देने के लिए राज्य को लोगों के पीने के पानी का बलिदान करना होगा।

कर्नाटक सरकार ने कहा कि बेंगलुरु के लोगों के सप्लाई का पानी काटकर तमिलनाडु के लिए छोड़ने का आदेश देना गलत होगा।

अगली सुनवाई तक सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश

मंगलवार की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में कर्नाटक को निर्देश दिया कि वह तमिलनाडु के लिए 21 से 27 सितंबर तक 6000 क्यूसेक पानी छोड़े।

पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने 12 से 20 सितंबर तक तमिलनाडु के लिए 12,000 क्यूसेक पानी छोड़ने का निर्देश दिया था। इस मामले में अगली सुनवाई 27 सितंबर को होगी।

सुपरवाइजरी कमिटी के आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला

सोमवार को सुपरवाइजरी कमिटी ने कर्नाटक सरकार को तमिलनाडु के लिए 3,000 क्यूसेक पानी छोड़ने के निर्देश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कर्नाटक और तमिलनाडु, दोनों ने सुपरवाइजरी कमिटी के फैसले का विरोध किया।

केंद्र सरकार को कावेरी मैंनेजमेंट बोर्ड बनाने का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड बनाने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है।

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English summary
The Supreme Court today directed Karnataka to release 6,000 cusecs of water to Tamil Nadu from September 21 to 27.
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