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फडणवीस को कोई नीतिगत निर्णय लेने से रोकने की याचिका पर SC ने क्या कहा?

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नई दिल्‍ली। महाराष्ट्र में सरकार गठन के मुद्दे को लेकर शिवसेना-एनसीपी-कांग्रेस गठबंधन की याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को फ्लोर टेस्ट कराने के लिए कहा है। इस गठबंधन ने भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाने के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के फैसले को चुनौती दे रखी है।

फडणवीस को कोई नीतिगत निर्णय लेने से रोकने की याचिका पर SC ने क्या कहा?

कोर्ट ने कहा है कि फ्लोर टेस्ट का लाइव प्रसारण हो।सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना-एनसीपी-कांग्रेस गठबंधन की ओर से पेश हुए वरिष्ठ कपिल सिब्बल ने कोर्ट से कहा, देवेंद्र फडणवीस सरकार को महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले लेने से रोकने का भी उल्लेख किया जाए।

बदल रहा है महाराष्ट्र का खेल

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद महाराष्ट्र में पूरी राजनीतिक तस्वीर बदलती दिख रही है। उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने मंगलवार सुबह एनसीपी नेताओं से मुलाकात की, जिसमें प्रफुल्ल पटेल, सुप्रिया सुले जैसे नेता शामिल रहे। प्रफुल्ल पटेल ने बैठक के बाद कहा है कि पार्टी ने इस्तीफा मांगा है, जिस पर अजित पवार ने जल्द जवाब देने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र मामले में बड़ा फैसला सुना दिया है। बीजेपी और अजित पवार के नेतृत्व में बनी देवेंद्र फडणवीस की सरकार को बुधवार शाम पांच बजे तक बहुमत साबित करना होगा।

बोले भाजपा नेता- हम कल ही बहुमत साबित करने को तैयार

चंद्रकांत पाटिल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा, हम अदालत के निर्णय का सम्मान करते हैं। हम बहुमत साबित करने के लिए तैयार हैं और विधानसभा में अपनी ताकत दिखाएंगे। हमें विश्वास है कि हम बहुमत साबित कर देंगे। वहीं एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना के नेताओं ने कहा है कि भाजपा की सरकार 100 फीसदी गिर जाएगी।

उल्‍लेखनीय है कि महाराष्ट्र की सियासत में शनिवार सुबह नाटकीय घटनाक्रम देखने को मिला था। सुबह साढ़े सात बजे राज्यपाल ने भाजपा के देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र सीएम और एनसीपी के अजित पवार को डिप्टी सीएम पद की शपथ दिलाई थी। अजित ने एनसीपी का समर्थन भाजपा को होने की बात कही लेकिन पार्टी अध्यक्ष शरद पवार ने इसे नकार दिया। इसके बाद एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस ने इस शपथ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर हुए चुनाव के नतीजे 24 अक्टूबर को आए थे। जिसमें बीजेपी के 105 और शिवसेना के 56 विधायक जीते हैं। कांग्रेस को 44 और एनसीपी को 54 सीटों पर जीत मिली। बहुमत के लिए यहां 145 सीटों की जरूरत है।

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English summary
SC didn't comment on the Sena's request to bar CM Fadnavis from taking any policy decisions.
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