सुप्रीम कोर्ट ने Me Too मामले पर तत्काल सुनवाई से किया इनकार
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मी टू कैंपेन के तहत लगे आरोपों के मामले में दायर याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से इंकार कर दिया है। सोमवार को एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट में मी टू के मामलों को लेकर याचिका दायर करते हुए ये मांग भी की थी कि राष्ट्रीय महिला आयोग को इस बात के निर्देश दिए जाएं कि इससे जुड़े मामलों का स्वत: संज्ञान लेते हुए आयोग पीड़िताओं की मदद के लिए आगे आए। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता की इस मांग को ठुकरा दिया है।
सीजेआई रंजन गोगोई और जस्टिस एस के कौल वाली दो सदस्यीय बेंच ने वकील एम एल शर्मा को बताया कि इस याचिका पर तत्काल सुनवाई नहीं होगी। कोर्ट ने कहा कि ये याचिका नियमित क्रम में सुनवाई के लिए लिस्टेड की जाएगी। इस याचिका में ये भी मांग की गई थी कि जिन महिलाओं ने खुलकर अपनी बात कही है, उन्हें सुरक्षा देने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग को निर्देश दिए जाएं।
तनुश्री दत्ता द्वारा नाना पाटेकर पर आरोप लगाने के बाद मी टू अभियान ने जोर पकड़ा और कई महिलाओं ने अपने साथ हुई यौन उत्पीड़न और शोषण की घटनाओं को सोशल मीडिया में शेयर किया। विकास बहल, साजिद ख़ान, नाना पाटेकर जैसे फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गजों के अलावा एमजे अकबर और विनोद दुआ जैसे बड़े नाम भी सामने आये हैं।
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