सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई कार्ति चिदंबरम की याचिका, की थी 10 करोड़ रु जारी करने की मांग
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम (Karti Chidambaram) की उस याचिका को ठुकरा दिया है जिसमें उन्होंने 10 करोड़ रु जारी करने की मांग की थी। ये राशि रजिस्ट्रार के पास विदेश जाने के मामले में जमा कराई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कार्ति इस मामले का सीजेआई रंजन गोगोई के सामने उल्लेख करें।
कार्ति आपराधिक मामलों में प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई की जांच का सामना कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें मई-जून महीने में बिजनेस के सिलसिले में अमेरिका, स्पेन और जर्मनी की यात्रा करने की सशर्त इजाजत दे दी थी। आईएनएक्स मीडिया मामले में कार्ति और पी चिदंबरम को कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। इस मामले में ये दोनों अग्रिम जमानत पर है।
Supreme Court declines to consider a petition of Karti Chidambaram seeking to release Rs 10 Crore he had deposited with registry as a condition to travel abroad earlier. Supreme Court asks him to mention the matter before a Bench of Chief Justice India Ranjan Gogoi. (File pic) pic.twitter.com/SpiTiND0Zh
— ANI (@ANI) May 14, 2019
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि विदेश यात्रा की यह अनुमति पूर्व में लगाई शर्तों के अनुपालन पर निर्भर करेगी। कोर्ट ने कहा कि वे अपनी किसी भी संपत्ति को ना तो बेच सकते हैं और ना ही उसे ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके अलावा वे अपना कोई बैंक खाता भी बंद नहीं कर सकते हैं। विदेश जाने की अनुमति देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षा के रूप में 10 करोड़ रुपए जमा कराने का निर्देश दिया था।
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सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कार्ति के वकील से कहा कि आप सुरक्षा के लिए 10 करोड़ रुपए और जमा करा दीजिए। इसमें आपके मुवक्किल को कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें एक लिखित आश्वासन भी दायर करने को कहा था कि वह लौट कर आएंगे और जांच में सहयोग करेंगे। बता दें कि एयरसेल मैक्सिस मामला 305 करोड़ रुपए की विदेश निधी प्राप्त करने के लिए आईएनएक्स मीडिया को दी गई विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की मंजूरी से जुड़ा हुआ हैं।
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