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Lockdown में कर्मचारियों को मिलेगी पूरी सैलरी या कंपनियों को मिलेगी राहत, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज

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नई दिल्ली। लॉकडाउन के दौरान आर्थिक नुकसान की भरपाई करते के लिए कई कंपनियों ने या तो अपने कर्मचारियों को सैलरी नहीं दी या दी तो कटौती के साथ दी। कंपनियों ने गृहमंत्रालय के आदेश की अवहेलना करते हुए कर्मचारियों की सैलरी में कटौती की। गृहमंत्रालय ने कंपनियों को आदेश दिया था कि वो लॉकडाउन के दौरान कर्मचारियों की सैलरी में कटौती न करें। ऐसे में आज इस मामले पर आज देश की सर्वोच्च अदालत फैसला सुनाएगी। सुप्रीम कोर्ट कर्मचाारियों की सैलरी कटौती मामले पर आज अपना फैसला सुनाएगी।

 Supreme Court decision on MHA order to pay full salary to employees in lockdown
कोर्ट ने 4 जून को मामले की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था, जिसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस संजय कौल और एमआर शाह इस मामले पर आज अपना फैसला सुनाएगी। जहां सरकार ने कंपनियों से सैलरी न काटने की अपील की है तो वहीं कंपनियों का कहना है कि वो पूरी सैलरी देने की स्थिति में नहीं है। वहीं सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए कगा कि लॉकडाउन में कर्मचारियों की सैलरी रोकना या कटौती करना उचित नहीं है। सरकार ने कहा कि आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों के तहत उन्होंने ये फैसला लिया और कंपनियों से स्टाफ को पूरी सैलरी देने की बात कही है।

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English summary
Supreme Court decision on MHA order to pay full salary to employees in lockdown
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