तमिलनाडु निर्वाचन आयोग को सुप्रीम कोर्ट से लगी फटकार, कहा- चुनाव ना कराने का अच्छा बहाना है कोरोना
नई दिल्ली, जून 22। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु राज्य चुनाव आयोग को स्थानीय निकाय चुनाव 15 सितंबर तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। मंगलवार को जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस अनिरूद्ध बोस की बेंच ने मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि कोरोना का बहाना हर चीज में नहीं चलेगा, हम समझते हैं कि जब तक राजनीतिक दल तैयार नहीं होंगे, तब तक चुनाव कराना मुमकिन नहीं है। आपको बता दें कि बेंच ने ये बातें तमिलनाडु निर्वाचन आयोग की उस याचिका पर सुनवाई करते हुए कहीं, जिसमें स्थानीय निकाय चुनाव को टालने की मांग की गई थी।
तमिलनाडु में कोरोना के मामले पूरे देश में सबसे अधिक
सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है कहा है कि 15 सितंबर तक चुनाव संपन्न कराए जाएं। आपको बता दें कि तमिलनाडु में 9 जिलों के अंदर स्थानीय निकाय के चुनाव होने हैं, जो पिछले 2 साल से टाले जा रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के वकील पीएस नरसिम्हा ने कोर्ट के समक्ष अपनी बात रखते हुए कहा कि तमिलनाडु के अंदर कोरोना के मामले पूरे देश में सबसे अधिक हैं और ऐसे में नवगठित 9 जिलों का परिसीमन किया जाना है"।
तमिलनाडु में 31 हजार लोगों की हो चुकी है मौत
पीएम नरसिम्हा ने बताया कि राज्य में अभी तक कोरोना के कुल मामले 24 लाख को पार कर गए हैं और 31,386 लोगों की मौत कोरोना के कारण हुई है। यहां तक कि जब महाराष्ट्र में संक्रमण में गिरावट देखी गई, तो तमिलनाडु में इस महीने की शुरुआत में उछाल देखा गया।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर कहा कि कोरोना तो हर मामले में अच्छा बहाना है, हम आपको (तमिलनाडु निर्वाचन आयोग) आखिरी बार 15 सितंबर तक की मोहलत देते हैं। अगर तब तक चुनाव नहीं कराए गए तो राज्य निर्वाचन आयोग के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू की जाएगी। हालांकि अनुरोध के बाद कोर्ट ने अपने आदेश से अवमाननना कार्यवाही का अंश हटा दिया।