सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया एनजीटी का फैसला, अब अमरनाथ गुफा में कह सकेंगे-हर हर महादेव
नई दिल्लीः अमरनाथ गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन करने वाले भक्तों के लिए अच्छी खबर है। अब अमरनाथ गुफा में कोई भी श्रद्धालु हिम शिवलिंग के सामने खड़ा होकर जयकारे लगा सकते हैं। बता दें, इससे पहले ऐसा करने पर रोक लगाई गई थी, जिस कारण से भक्त बाबा बर्फानी के सामने जाकर जयकारे नहीं लगा सकते थे। लेकिन सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी के आदेश को रद्द कर दिया।
एनजीटी ने लगाई थी रोक
पिछले साल एनजीटी ने अमरनाथ को साइलेंस जोन घोषित करने का आदेश दिया था, जिसकी वजह से अमरनाथ पर शोर मचाना, घंटा बजाने आदि जैसी गतिविधियों पर रोक लगा दी थी। एनसीटी ने इन सबके पीछे तर्क दिया था कि इन सबसे हिम महाशिवलिंग पर असर पड़ता है और बर्फ के जल्दी पिघलने की आशंका बनी रहती है।
कठुआ रेप पर करीना हुईं ट्रोल तो स्वरा भास्कर ने दिया करारा जवाब
एनजीटी ने दिए थे कई तर्क
पिछले साल एनजीटी ने कई तर्क दिए थे, जिनमें कहा गया था कि अमरनाथ की पवित्र गुफा की तरफ जाने वाली करीब 30 सीढ़ियों को लेकर ये नियम बनाया था कि ये सुनिश्चित करें कि कोई भी श्रद्धालु किसी भी तरह का कोई सामान लेकर न जाए, क्योंकि ये परंपरा काफी सालों से चली आ रही है। एनसीटी ने अपने फैसले में कहा था कि देश में कई ऐसे मंदिर हैं, जिनमें कई मंदिरों में बात करने पर मनाही है और वहां पर लाइसेंस जोन है। अमरनाथ को लेकर कहा गया था कि इसका मुख्य कारण है कि अमरनाथ में ध्वनि के कारण लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए यहां शोर-शराबा होना खतरा पैदा कर सकता है।
योगी की पुलिस कर रही है एनकाउंटर का सौदा, सुनिए AUDIO
सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी रोक
यहीं कारण है कि अमरनाथ में यात्रियों की संख्या भी सीमित करने की बात कही गई थी। एनजीटी के आदेश को जारी रखते हुए माता वैष्णो देवी में मंदिर में एक दिन में सिर्फ 50 हजार यात्रियों के दर्शन करने के निर्देश दिए थे। एनजीटी इन आदेशों के बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और एनजीटी के आदेश के बाद इस पर रोक लगा दी।
कठुआ गैंगरेपः आरोपी पुलिसवाले की मंगेतर बोली- आंख में आंख डालकर पूछूंगी सच्चाई