सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक बीएस-4 वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर लगाई रोक
सुप्रीम कोर्ट ने
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बीएस-IV वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट मामले पर अगली सुनवाई 13 अगस्त को करेगा। मामले की सुनवाई कर रही सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने रजिस्ट्रेशन पर बैन लगाते हुए लॉकडाउन के दौरान, खासतौर से मार्च के महीने में बीएस-IV वाहनों की बड़ी संख्या में बिक्री को लेकर भी नाखुशी जाहिर की।
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बीएस का मतलब भारत स्टेज से है। इसका संबंध वाहन से पैदा होने वाले प्रदूषण से है। बीएस का लेवल वाहनों का प्रदूषण तय करता है। बीएस का लेवल जितना ज्यादा रहेगा, वाहन उतना ही कम प्रदूषण पैदा करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बीएस-4 वाहनों की बिक्री और रजिस्ट्रेशन के लिए 31 मार्च 2020 की डेडलाइन तय की थी। इसी के बीच लॉकडाउन लागू हो गया। इधर डीलरों के पास बड़ी संख्या में BS-4 टू-व्हीलर और फोर-व्हीलर गाड़ियां बिक्री के लिए बची थीं। ऐसे में डीलर बीएस-4 वाहनों की बिक्री और रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन बढ़ाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने डीलरों को 10 फीसदी बीएस-4 वाहनों को बेचने की परमिशन दी थी।
8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने 31 मार्च से बीएस-IV वाहनों की बिक्री पर रोक के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला देते हुए मामले में अपने 27 मार्च के आदेश को वापस ले लिया था। कोर्ट के इस फैसले के बाद 31 मार्च 2020 के बाद बिके BS-IV वाहनों का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा।