किसान आंदोलन: शशि थरूर और वरिष्ठ पत्रकारों को सुप्रीम कोर्ट से राहत, गिरफ्तारी पर लगी रोक
Farmers Protest: 26 जनवरी पर किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान एक प्रदर्शनकारी की मौत के बारे में कथित तौर पर असत्यापित खबर शेयर करने के आरोप पर दर्ज FIR के खिलाफ कांग्रेस नेता शशि थरूर और पत्रकार राजदीप सरदेसाई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई की। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता शशि थरूर और वरिष्ठ पत्रकारों को राहत देते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। थरूर और पत्रकार राजदीप सरदेसाई के खिलाफ हिंसा भड़काने के आरोप पर FIR दर्ज कराई थी। जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
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याचिका पर सुनवाई करते CJI एसए बोबडे के नेतृत्व में एक बेंच ने सांसद शशि थरूर, पत्रकार राजदीप सरदेसाई, विनोद जोस, मृणाल पांडे, जफर आगा, अनंत नाथ और परेश नाथ की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। बेंच ने 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान एक प्रदर्शनकारी की मौत के बारे में कथित तौर पर असत्यापित खबर साझा करने के लिए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की याचिकाओं पर नोटिस जारी किया है।
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हिंसा को बढ़ावा देने का लगा आरोप
आपको बता दें कि 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान कुछ अराजकतत्व ट्रैक्टरों के साथ लाल किले में घुस गए थे। इस दौरान उन्होंने वहां जमकर हिंसा की। वहीं लाल किले पर निशान साहिब फहरा दिया। इस हिंसा में एक शख्स की मौत हो गई थी, जबकि 400 से ज्यादा पुलिसकर्मी हुए थे। इस पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर और 6 पत्रकारों असत्यापित खबर को अपने ट्विटर से शेयर किया था। उनके खिलाफ दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में कथित रूप से गलत खबर फैलाने के लिए कई पुलिस मामले दर्ज किए गए। जिनमें राजद्रोह, आपराधिक साजिश और शत्रुता को बढ़ावा देने सहित कई आरोप लगाए गए।