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सुप्रीम कोर्ट ने जेपी असोसिएट्स से कहा- 125 करोड़ जमा करो, वरना तिहाड़ दूर नहीं

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नई दिल्ली। जेपी एसोसिएट्स लिमिटेड की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि तय वक्त के अंदर 125 करोड़ जमा करें, अगर जेपी एसोसिएट्स लिमिटेड इसे जमा करने में विफल रहता है तो इसे कोर्ट की अवमानना समझा जाएगा, इससे जुड़े अधिकारियों को तिहाड़ भी भेजा जा सकता है। जेपी एसोसिएट्स पर दिवालिया कानून के तहत कार्रवाई का आदेश देने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने उनसे पूछा है कि आखिर देशभर में उनके कितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं और उनके निर्माण कार्य की स्थिति क्या है?

जेपी एसोसिएट्स लिमिटेड की बढ़ी मुश्किलें

जेपी एसोसिएट्स लिमिटेड की बढ़ी मुश्किलें

वित्तीय मुश्किलों से घिरे जेपी एसोसिएट्स लिमिटेड के खिलाफ कार्रवाई से पहले सुप्रीम कोर्ट ने उनसे पूछा है कि आखिर पूरे देश में उनके कितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इन प्रोजेक्ट्स की स्थिति क्या है? चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने जेपी एसोसिएट्स को हलफनामा देकर प्रोजेक्ट्स की स्थिति बताने के लिए कहा है। इतना ही नहीं सर्वोच्च अदालत ने जेपी को जल्द से जल्द 125 करोड़ रुपये जमा करने का भी निर्देश दिया है। ऐसा नहीं करने की स्थिति में इसे कोर्ट की अवमानना मानी जाएगी, इसके लिए इससे जुड़े अधिकारियों को तिहाड़ भी भेजा जा सकता है।

25 जनवरी तक जमा करना होगा 125 करोड़

25 जनवरी तक जमा करना होगा 125 करोड़

बता दें कि वित्तीय मुश्किलों से घिरे जयप्रकाश (जेपी) एसोसिएट्स लिमिटेड को सुप्रीम कोर्ट ने पहले सुनवाई दौरान 2000 करोड़ रुपये की भारी रकम का बंदोबस्त करने को कहा था। 125 करोड़ रुपये की रकम इसी का हिस्सा है, जिसे जेपी को 25 जनवरी तक जमा कराना होगा। यह पैसे जेपी द्वारा बनाई जा रहीं सोसाइटीज में घर खरीदने वाले लोगों को लौटाया जाएगा जिन्हें अबतक घर नहीं मिला है।

5 फरवरी को अगली सुनवाई

5 फरवरी को अगली सुनवाई

इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जेपी असोसिएट्स लिमिटेड के प्रोजेक्ट्स के तहत घर खरीदने वालों के लिए अलग से एक पोर्टल शुरू होना चाहिए जिससे इस मामले को जल्द से जल्द निपटाया जा सके। सुप्रीम कोर्ट मामले की अगली सुनवाई पांच फरवरी को करेगा।

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English summary
Supreme Court asks Jaypee Associates Ltd Deposit Money as Directed Else Tihar is Not Far.
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