यूपी और केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, कहा- ताजमहल को संरक्षण दो या फिर ध्वस्त कर दो
नई दिल्ली: ताजमहल के आसपास प्रदूषण के मुद्दे पर सुनवाई करते हुए बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार और केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ताज को बचाने की बात करना बहुत निराशाजनक है। अब इस ऐतिहासिक इमारत को प्रदूषण से बचाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट 31 जुलाई से रोजाना सुनवाई करेगा। कोर्ट ने आगरा में ताजमहल के आसपास प्रदूषण के स्रोत पता करने के लिए एक विशेष समिति के गठन का आदेश दिया और इसे रोकने के उपायों का सुझाव दिया।
ये भी पढ़ें: #Article377: केंद्र सरकार ने दाखिल किया हलफनामा, कहा- सुप्रीम कोर्ट खुद करे फैसला
कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि ताजमहल को संरक्षण दो या बंद कर दो या ध्वस्त कर दो। एफ़िल टॉवर को देखने 80 मिलियन लोग आते है, जबकि ताज को देखने मिलियन। सरकार ताज को लेकर गंभीर नहीं है और ना ही इसकी परवाह है। सरकार ने ताज को लेकर लापरवाह रवैया दिखाया है।
सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि सरकार ने स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट को नजरअंदाज किया। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा है कि ताजमहल के आसपास उद्योगों को बढ़ाने के लिए अनुमति क्यों दी गई? कोर्ट ने कहा कि पेरिस के ऐफेल टॉवर से सरकार सीखे कि ऐतिहासिक इमारतों को कैसे सहेज कर रखा जाता है।
बता दें कि इंडस्ट्रीयल एरिया होने के कारण आगरा में पिछले 30 सालों में वायु प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ा है। मई 2018 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी वायु प्रदूषण डेटाबेस से पता चला कि आगरा सबसे खराब हवा के मामले में आठवें स्थान पर है।
ये भी पढे़ं: दिल्ली: 59 बच्चियों को बंधक बनाने के मामले में सीएम केजरीवाल ने तलब की रिपोर्ट