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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को दिया निर्देश, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की फाइल को करें पेश

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Election Commission Supreme Court: चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया है कि वह चुनाव आयुक्त के अप्वाइंटमेंट की फाइल को कोर्ट में पेश करें। बता दें कि 19 नवंबर को अरुण गोयल ने चुनाव आयुक्त का कार्यभार संभाला था। कोर्ट ने पूछा है कि कैसे अरुण गोयल को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। कोर्ट ने इससे जुड़ा रिकॉर्ड मांगा है। कोर्ट ने कहा आखिर कैसे मामले की सुनवाई शुरू होने से तीन दिन पहले ही उनकी नियुक्ति हो गई। हम यह जानना चाहते हैं कि इसके लिए किस प्रक्रिया का पालन किया गया। अगर यह नियुक्ति नियम के अनुसार की गई है कि तो इसमे कोई दिक्कत नहीं है।

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कोर्ट ने कहा कि अगर यह नियुक्ति कोर्ट की सुनवाई के खत्म होने के बाद होती तो उचित रहता। कोर्ट ने कहा कि हम यह जानना चाहते हैं कि उनकी निुयक्ति में कुछ गलत तो नहीं हुआ है। बता दें कि इस मुद्दे को वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने उठाया था। उन्होंने संविधान पीठ को बताया था कि सरकारी अधिकारी को वीआरएस देकर उन्हें चुनाव आयुक्त नियक्त किया गया। उनको लेकर हमने अर्जी दाखिल की थी, बावजूद इसके यह नियुक्ति हो गई।

बता दें कि अरुण गोयल ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली थी। उन्हें 31 दिसंबर 2022 को रिटायर होना था, लेकिन समय से पहले उन्होंने अपने पद से सेवानिवृत्ति ले ली। जिसके बाद सरकार ने उन्हें चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम जैसी प्रक्रिया को अपनाने का सुझाव दिया था, जिससे चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया जा सके। कोर्ट ने कहा कि कोई सत्ताधारी दल चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए अपने यस मैन को इस पद पर नियुक्त कर सकता है।

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English summary
Supreme Court asks centre to produce file of election commission appointment file.
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