सरकार 10 दिन में बताए, कब होगी लोकपाल सेलेक्शन कमिटी की बैठक- सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आज लोकपाल की नियुक्ति के मामले में केंद्र सरकार को निर्देश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल को निर्देश दिया है कि वह 10 दिन के भीतर यह बताएं कि लोकपाल और इसके सदस्यों की नियुक्ति करने वाली लोकपाल सेलेक्शन कमिटी की संभावित बैठक कब होगी, वह इसकी जानकारी दें। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी और इस दौरान उसने 10 दिन के भीतर इस बात की जानकारी मांगी है।
केके वेणुगोपाल ने कहा कि जस्टिस गोगोई को बताया कि सर्च कमेटी की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई कर रहे हैं, उन्होंने तीन पैनल के गठन का सुझाव दिया है, उन्होंने यह सुझाव सेलेक्शन कमेटी को दिया है, जिसमे चेयरपर्सन, न्यायिक और गैर न्यायित सदस्य होने की बात कही गई है। वेणुगोपाल ने बेंच को बताया कि जस्टिस एसए नजीर और संजीव खन्ना डीओपीटी के सचिव से इस बाबत बात करेंगे और वह यह सुनिश्चित करेंगे कि जल्द से जल्द सेलेक्शन कमिटी की बैठक हो, बता दें कि इस कमेटी के अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पैनल में शामिल लोगों के नाम उजागर करने की अपील को खारिज कर दिया है।
आपको बता दें कि प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी कि जिसमे मांग की गई थी कि सेलेक्शन कमेटी को लोकपाल के लिए प्रस्तावित चेयरपर्सन और अन्य सदस्यों के नाम को उजागर करना चाहिए। लेकिन प्रशांत भूषण की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। जस्टिस गोगोई ने कहा कि वरिष्ठ वकीलों को सकारात्मक रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमेशा नकारात्मक तरीके से चीजों को नहीं देखना चाहिए। हम सभी कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया को रहने के लिए बेहतर जगह बनाया जा सके।