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प्रद्युम्न मर्डर केस: स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट का HRD मंत्रालय को निर्देश

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नई दिल्ली। गुरुग्राम के रॉयन इंटरनेशनल स्कूल में दूसरी के छात्र प्रद्युम्न की हत्या के मामले में सीबीआई लगातार जांच में जुटी हुई है। इस बीच प्रद्युम्न के पिता ने सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल की है। उन्होंने ये पीआईएल देशभर में स्कूली बच्चों की सुरक्षा की मांग को लेकर दाखिल की है। इस मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर मानव संसाधन मंत्रालय को 6 महीने के अंदर व्यापक नीति और दिशा-निर्देश बनाने को कहा है।

स्कूली बच्चों की सुरक्षा पर SC का HRD मंत्रालय को निर्देश

देशभर के स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर दायर पीआईएल पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने मानव संसाधन मंत्रालय से इस मामले को गंभीरता से देखने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर मानव संसाधन मंत्रालय 6 महीने के अंदर व्यापक नीति और दिशा-निर्देश बनाएं।

बता दें कि गुरुग्राम के स्कूल में मासूम प्रद्युम्न की मौत के बाद सुप्रीम कोर्ट में प्रद्युम्न के पिता ने पीआईएल दाखिल की थी। वकील आभा शर्मा की ओर से भी एक याचिका दायर की गई थी। इस याचिका में कहा गया था कि गुरुग्राम के स्कूल में हुई घटना के बाद देशभर के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों में डर का माहौल है। बच्चों की सुरक्षा को लेकर एक नीति बनाई जानी चाहिए। ज्यादातर स्कूलों में सुरक्षा के नियमों का पालन नहीं किया जाता है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट इस बाबत एक आदेश जारी करे ताकि स्कूल में बच्चों की सुरक्षा बेहतर तरीके से हो सके।

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English summary
Supreme Court asked HRD ministry to frame a comprehensive policy and guidelines within 6 months, Gurugram school case.
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