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बॉलीवुड अभिनेता दिलीप कुमार को सुप्रीम कोर्ट से झटका, देने होंगे 20 करोड़ रुपये

By गुणवंती परस्ते
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मुंबई। सुप्रीम कोर्ट ने बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता दिलीप कुमार को पाली हिल्स बंगले के विवाद को सुलझाने के लिए रियल एस्टेट कंपनी को 20 करोड़ रुपये देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस रकम को सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में जमा करा कर कंपनी को इसकी सूचना दें। रकम जमा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिलीप कुमार को 4 हफ्ते का समय दिया है।

बॉलीवुड अभिनेता दिलीप कुमार को सुप्रीम कोर्ट से झटका, देने होंगे 20 करोड़ रुपये

क्या है पूरा मामला
मुंबई के बांद्रा के पाली हिल्स में दिलीप कुमार का 21 हजार 708 स्क्वायर फीट में फैला बंगला है। दिलीप कुमार ने इस बंगले के डेवलपमेंट के लिए प्राजिता डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ करार किया था। दिलीप कुमार का आरोप है कि इस जगह पर कंपनी ने कोई काम नहीं किया जिसपर आपत्ति जताते हुए उन्होंने जमीन वापस मांगी थी। बिल्डर और दिलीप कुमार के बीच समझौते के मुताबिक इस जगह पर बनाए गए हर फ्लैट में मालिक (दिलीप कुमार) और बिल्डर का 50-50 प्रतिशत की हिस्सेदारी तय की गई थी।

जस्टिस जे चेलमेस्वर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने आदेश देते हुए कहा कि रकन मिलने के हफ्ते भर के अंदर प्राजिता डेवलपर्स इस बंगले से अपना कब्जा हटा दें और मुंबई पुलिस आयुक्त और वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में बंगले को दिलीप कुमार को सौंप दें। हालांकि इस मामले में प्राजिता डेवलपर्स 20 करोड़ से ज्यादा के हर्जाने की मांग कर रहा है। प्राजिता डेवलपर्स की इस मांग पर कोर्ट ने विचार करने की बात कही है।

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English summary
Supreme Court asked Dilip Kumar to deposit 20 crore to a real estate firm
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