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मुलायम के आय से अधिक संपत्ति मामले में SC ने CBI से मांगा जवाब

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव और उनके परिवार की आय से अधिक संपत्ति मामले में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। यह याचिका वकील विश्वनाथ चतुर्वेदी की ओऱ दाखिल की हई थी। अदालत ने सीबीआई को जांच की स्थिति दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया। जुलाई में इस मामले की सुनवाई होने की उम्मीद है। वहीं मुलायम सिंह यादव ने शीर्ष अदालत से शिकायत की थी कि चुनाव से पहले दायर याचिका राजनीति से प्रेरित थी।

Supreme Court

वहीं मुलायम सिंह यादव ने 25 मार्च को जारी किए गए नोटिस के जवाब में हलफनामा दायर किया है। जिसमें कहा गया है कि, कांग्रेसी नेता और एक्टिविस्ट विश्वनाथ चतुर्वेदी ने यह याचिका राजनीतिक लाभ उठाने के लिए लगाई है। जिसका फायदा वह 2019 के लोकसभा चुनावों में उठा सकें। इससे पहले गुरुवार को यादव ने उच्चतम न्ययालय में दावा किया था कि सीबीआई ने उन्हें इस मामले में प्रथम दृष्ट्या क्लीनचिट दे दी थी। उन्होंने कहा था कि एजेंसी को उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में कोई सबूत नहीं मिले थे।

याचिकाकर्ता वकील विश्वनाथ चतुर्वेदी ने मांग की थी कि सीबीआई को मुलायम, अखिलेश और प्रतीक यादव की संपत्तियों की जांच की रिपोर्ट अदालत में रखने का निर्देश दिया जाए। याचिका में कहा गया था कि जांच पूरी हो गई थी और पहली नजर में पाया गया था कि यादव परिवार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला बनता है।

वहीं मुलायम सिंह यादव ने कहा कि उनके और उनके परिवार के खिलाफ याचिका 2005 में दायर की गई थी और सीबीआई और आयकर अधिकारियों ने कुछ भी प्रतिकूल नहीं पाया। उन्होंने कहा कि लगभग दो साल की अवधि में एक विस्तृत पूछताछ के बाद भी, उनके या उनके बेटे अखिलेश और बहू डिंपल यादव के खिलाफ सीबीआई द्वारा कोई मामला नहीं पाया गया।

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English summary
Supreme Court asked CBI to file a reply over Mulayam Singh Yadav disproportionate assets
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