अब नए जज करेंगे अन्नाद्रमुक के अयोग्य घोषित 18 विधायकों के केस की सुनवाई

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अन्नाद्रमुक के अयोग्य घोषित 18 विधायकों के केस को मद्रास उच्च न्यायालय से शीर्ष अदालत स्थानांतरित करने की याचिका को खारिज कर दिया है। अयोग्य करार दिए गए विधायकों की याचिका को न्यायमूर्ति अरूण कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अवकाशकालीन पीठ ने खारिज किया।

18 AIADMK MLAs

अब नये न्यायाधीश नये सिरे से इस मामले की सुनवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस एम सत्यनारायण को मामले का सुनवाई के लिए तीसरे जज के तौर पर नियुक्त किया है। 14 जून को इस मामले में मद्रास हाईकोर्ट की दो जजों की बेंच ने खंडित फैसला दिया था। हाईकोर्ट की बेंच के खंडित फैसले के बाद तीसरे जज नए सिरे से सुनवाई करेंगे।

मद्रास उच्च न्यायालय ने 14 जून को अपने खंडित फैसले में इन 18 विधायकों को दल बदल कानून के तहत अयोग्य घोषित करने की विधान सभा अध्यक्ष पी धनपाल की पिछले साल 18 सितंबर की व्यवस्था पर अलग-अलग फैसला सुनाया था। मुख्य न्यायाधीश इंदिरा बनर्जी ने अपने 200 पेज के फैसले में विधानसभा अध्यक्ष के निर्णय को बरकरार रखा था जबकि न्यायमूर्ति एम सुंदर ने अलग निर्णय में इससे असहमति व्यक्त की थी।

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