क्विक अलर्ट के लिए
नोटिफिकेशन ऑन करें  
For Daily Alerts
Oneindia App Download

SC ने इस शर्त के साथ पत्रकारों को फोन कोर्ट में लाने की इजाजत दी

Google Oneindia News

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में आज पत्रकारों को सुप्रीम कोर्ट के भीतर मोबाइल फोन लाने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त पत्रकारों को कोर्ट के भीतर मोबाइल फोन लाने की अनुमति दी है। लेकिन इसके साथ ही कोर्ट ने पत्रकारों के सामने फोन लाने पर एक शर्त भी रख दी है। जो पत्रकार कोर्ट के भीतर अपना फोन लेकर आएंगे उन्हें अपना फोन साइलेंट मोड पर रखना होगा।

sc

साइलेंट मोड पर रखना होगा फोन

इसके साथ ही कोर्ट की ओर से यह भी साफ कहा गया है कि अगर कोर्ट के भीतर फोन की वजह से किसी भी तरह का व्यवधान होता है तो फोन को जब्त कर लिया जाएगा। इस बाबत एक सर्कुलर भी जारी किया गया है, जिसमे कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने मीडिया पर्सन, पत्रकारों को कोर्ट के भीतर फोन लाने की अनुमति दे दी है, जिनके पास कोर्ट में आने का कम से कम छह महीने का पास है, लेकिन फोन को कोर्ट के भीतर साइलेंट मोड पर रखना होगा

इसे भी पढ़ें- सुनंदा पुष्‍कर केस : गिरफ्तारी के डर से शशि थरूर ने कोर्ट में दी अग्रिम जमानत की अर्जी

मई माह में जारी हुआ था सर्कुलर

आपको बता दें कि इससे पहले मई माह में सर्कुलर जारी करके कहा गया था कि सिर्फ मान्यता प्राप्त पत्रकारों को कोर्ट के भीतर मोबाइल फोन लाने की इजाजत होगीष लेकिन बाद में इस फैसले का कई पत्रकारों ने विरोध किया और चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के सामने यह मसला उठाया। जिसके बाद सर्कुलर जारी करके गैर मान्यता प्राप्त पत्रकारों को भी कोर्ट के भीतर फोन लाने की इजाजत दे दी गई, जिनके पास कोर्ट के भीतर आने का 6 महीने का पास है।

पत्रकारों ने फैसले को सराहा

कोर्ट के वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि यह पहली बार है जब कोर्ट ने पत्रकारों को परिसर के भीतर फोन लाने की इजाजत दी है। उन्होंने बताया कि हालांकि लिखित रूप से मोबाइल फोन लाने पर प्रतिबंध नहीं था, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर यह फैसला लिया गया था। कोर्ट में वकीलों को फोन लाने की इजाजत है, लेकिन उन्हें भी फोन को साइलेंट मोड पर रखने को कहा गया है। कोर्ट के इस फैसले का उन तमाम पत्रकारों ने स्वागत किया है जो कोर्ट की कार्रवाई को कवर करते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, क्या लिव-इन में रहने के बाद शादी से मुकरने पर महिला को गुजाराभत्ता देगा पुरुष?

Comments
English summary
Supreme court allows journalists to carry their mobile phone on silent mode in the premise.
देश-दुनिया की ताज़ा ख़बरों से अपडेट रहने के लिए Oneindia Hindi के फेसबुक पेज को लाइक करें
For Daily Alerts
तुरंत पाएं न्यूज अपडेट
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X