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CAA से जुड़ी केन्द्र की याचिकाओं पर SC में 10 जनवरी को सुनवाई

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नई दिल्‍ली। केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ देश की अलग-अलग हाईकोर्टों में दाखिल की गई याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की गुहार लगाई है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हाईकोर्ट में लंबित सभी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर किया जाए। केंद्र सरकार की याचिका पर जल्द सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है, और 10 जनवरी (शुक्रवार) को इसपर सुनवाई की जाएगी।

CAA से जुड़ी केन्द्र की याचिकाओं पर SC में 10 जनवरी को सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि यह प्रथम दृष्टया विचार है कि हाईकोर्ट को नागरिकता संशोधन कानून से जुड़ी याचिकाओं पर गौर करना चाहिए और यदि इसमें कोई विरोधाभास है तो वह इस पर कोर्ट विचार कर सकता है।प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि केंद्र की स्थानांतरण संबंधी याचिका पर वह 10 जनवरी को सुनवाई करेंगे। न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति सूर्य कांत भी पीठ का हिस्सा थे।

पीठ ने कहा, 'पहली नजर में उसका मत है कि सीएए संबंधी याचिकाएं उच्च न्यायालय देखे और राय में मतभेद होने पर शीर्ष न्यायालय उन पर विचार करे।' केंद्र की ओर से पेश सॉलिसीटर जनरल जी. मेहता ने कहा कि विभिन्न उच्च न्यायालयों के मत अलग हो सकते हैं जिससे समस्या पेश आ सकती है।

इसके अलावा वकीलों को सुनवाई के लिए अलग-अलग राज्यों में जाना पड़ेगा। इस पर शीर्ष अदालत ने कहा कि सीएए मामलों पर सुनवाई में शामिल होने के लिए वकीलों का विभिन्न राज्यों में जाने का विषय उनके लिए प्राथमिकता नहीं है। मेहता ने शीर्ष अदालत को सूचित किया कि गुरुवार को कर्नाटक उच्च न्यायालय में एक याचिका आने वाली है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि याचिकाओं के स्थानांतरण पर सुनवाई वह शुक्रवार को करेगा।

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English summary
Supreme Court today, decided to hear on January 10 the Central Government's plea seeking to transfer those PILs filed and pending in various state High Courts, against validity of Citizenship Amendment Act, to the Supreme Court.
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