धार्मिक स्थलों को खोलने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका, कोर्ट ने केंद्र को भेजा नोटिस
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को देश भर के सभी धार्मिक स्थलों को खोलने की मांग करने वाली याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। बता दें कि, कोरोना वायरस महामारी के चलते मार्च से देशभर में धार्मिक स्थल बंद हैं। देश अनलॉक-4 लागू कर दिया गया है। देश की अर्थव्यवस्था को रास्ते पर लाने के लिए धीरे-धीरे व्यवसायों को खोला जा रहा है। ऐसे में मंदिर आदि को भी खोलने की मांग उठने लगी है।
अहमदाबाद स्थित 'गितार्थ गंगा ट्रस्ट' की याचिका पर मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने गृह मंत्रालय को नोटिस जारी किया है। बेंच ने कहा कि हम केवल संभावना तलाशने के लिए नोटिस जारी कर रहे हैं। इस पीठ में जस्टिस ए एस बोपन्ना और वी रामसुब्रमण्यन भी शामिल थे। 'गितार्थ गंगा ट्रस्ट' ने वकील सुरेंदु शंकर दास के माध्यम से याचिका दायर की है।
वकील सुरजेंदु शंकर दास याचिका में कहा गया कि यह याचिका अनुच्छेद 14, 19 (1) (ए) और (बी), 25, 26 और 21 के तहत, मौलिक अधिकारों की रक्षा और गारंटी के लिए पवित्र उद्देश्य के साथ दायर की गई है। विशेष रूप से भारत के निवासी पूरे भारत में पूजा स्थलों/धार्मिक स्थलों को खोलने की मांग कर रहे हैं, जिन्हें वर्तमान में कई राज्यों द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। यह ट्रस्ट एक धार्मिक अनुसंधान संस्थान भी है।
जानकारी के लिए बता दे कि केंद्र सरकार ने देश भर के कई मंदिरों को खोलने के लिए कुछ गाइडलाइंस जारी की हुई है। जिसके मुताबिक मंदिरों में जाने की अनुमति दी है।
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