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अंतरिम CBI चीफ एम नागेश्वर राव की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एम नागेश्वर राव को सीबीआई का अंतरिम निदेशक बनाए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के लिए मंजूरी दे दी है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अगले हफ्ते सुनवाई होगी। NGO कॉमन कॉज ने वकील प्रशांत भूषण के जरिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर एम नागेश्वर राव की नियुक्ति पर सवाल उठाए थे।

supreme court agrees to hear plea filed against m nageswar rao appointment as cbi interim director

इस याचिका में सीबीआई निदेशक के लिए शॉर्ट-लिस्टिंग, चयन और नियुक्ति की प्रक्रिया में पारदर्शिता की भी मांग की गई थी। इस याचिका में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना कानून- 1946 की धारा 4 ए के तहत लोकपाल और लोकायुक्त कानून, 2013 में किए गए संशोधन में प्रतिपादित प्रक्रिया के तहत केंद्र को CBI का नियमित निदेशक नियुक्त करने का निर्देश देने का आग्रह किया गया है।

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बता दें कि आलोक वर्मा पर आरोप लगने के बाद पीएम मोदी की अगुवाई वाली उच्च स्तरीय सेलेक्शन कमेटी ने उन्हें सीबीआई के निदेशक पद से बर्खास्त कर दिया था। तीन सदस्यीय कमेटी ने भ्रष्टाचार के आरोपों पर आलोक वर्मा को सीबीआई के डायरेक्टर पद से हटाने का फैसला 2-1 से लिया था। इसके बाद एम नागेश्वर राव को सीबीआई का अंतरिम निदेशक नियुक्त कर दिया गया था। जबकि नागेश्वर राव की नियुक्ति को लेकर सियासत तेज हो गई थी। NGO कॉमन कॉज ने प्रशांत भूषण के जरिए इस नियुक्ति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी थी।

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English summary
supreme court agrees to hear plea filed against m nageswar rao' appointment as cbi interim director
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