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मीडिया में जवाब 'लीक' होने पर भड़के CJI, आलोक वर्मा के वकील से पूछा- पेपर कैसे बाहर आए?

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CBI Case की सुनवाई के दौरान CJI Ranjan Gogoi को आखिर क्यों आया गुस्सा । वनइंडिया हिंदी

नई दिल्ली। सीबीआई में मचे अंदरुनी कलह पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होते ही सीजेआई रंजन गोगोई काफी नाराज दिखाई दिए और इसके बाद उन्होंने मामले की सुनवाई को 29 नवंबर तक के लिए टाल दिया। सीजेआई रंजन गोगोई वर्मा का जवाब मीडिया में लीक होने से खासे नाराज थे और उन्होंने आलोक वर्मा के वकील से पूछा कि अदालत ने आपको ये रिपोर्ट वर्मा के वकील के तौर पर नहीं बल्कि वरिष्ठ वकील के तौर पर दी थी। फिर ये पेपर बाहर कैसे आए?

आलोक वर्मा के वकील के जवाब पर भड़के सीजेआई

आलोक वर्मा के वकील के जवाब पर भड़के सीजेआई

आलोक वर्मा के वकील ने बताया कि उनको इसकी कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट लीक करने वालों को कोर्ट में हाजिर कराया जाना चाहिए। आलोक वर्मा के वकील के जवाब पर भड़के सीजेआई ने कहा कि आप में से कोई इस सुनवाई के लायक नहीं है। सीजेआई ने कहा कि कोर्ट ने मामले में गंभीरता और गोपनीयता कायम रखने के निर्देशों के बावजूद दस्तावेज सभी को दे दिए गए। जवाब में वकील नरीमन ने कहा कि जो मीडिया में खबर छपी है वो जांच के दौरान सीवीसी को दिया गया जवाब था, जिसपर सीजेआई ने उन्हें एक और अखबार की कटिंग देते हुए प्रतिक्रिया मांगी। अब इस मामले में अगली सुनवाई 29 नवंबर को होगी।

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29 नवंबर को होगी अगली सुनवाई

29 नवंबर को होगी अगली सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा ने भ्रष्टाचार के आरोपों से संबंधित सीवीसी की जांच रिपोर्ट पर अपना जवाब सीलबंद लिफाफे में अदालत को सौंप दिया था। इसके पहले, आलोक वर्मा के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से सीवीसी रिपोर्ट पर जवाब देने के लिए कुछ और वक्त मांगा था जिसपर अदालत ने उन्हें शाम 4 बजे तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था।

सीवीसी ने कोर्ट को सौंपी थी आलोक वर्मा के खिलाफ जांच की रिपोर्ट

सीवीसी ने कोर्ट को सौंपी थी आलोक वर्मा के खिलाफ जांच की रिपोर्ट

सीबीआई के अधिकारियों के बीच पनपे इस विवाद के कारण देश की सियासत में भूचाल आ गया है। राजनीतिक दलों ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है और सीबीआई के काम में दखल देने का आरोप लगाया है। सीबीआई रिश्वत मामले में लगातार नए विवाद सामने आ रहे हैं और एक-एक करके कई सीबीआई अफसर सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचे हैं।

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English summary
supreme court adjourned hearing in cbi bribery case till 29th november
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