आधार (Aadhaar) पर SC: इन सेवाओं के लिए आधार से लिंक करने की जरूरत नहीं
देश के उच्चतम न्यायालय ने आधार को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है। आधार की वैधता पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पैन कार्ड से आधार नंबर जोड़ने को अनिवार्य कर दिया है। वहीं कोर्ट ने कई सेवाओं को आधार की अनिवार्यता को हटा दिया है।
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नई दिल्ली। देश के उच्चतम न्यायालय ने आधार को लेकर आज एक बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने आधार को संवैधानिक तौर पर पूरी तरह वैध बताया है। आधार की अनिवार्यता को लेकर सरकार और आम लोगों के बीच जो भ्रम की स्थिति बन गई थी, उसको भी आज सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और इनकम टैक्स और पैन जैसी महत्वपूर्ण सरकारी सेवाओं के लिए आधार की अनिवार्यता को बरकरार रखा है वही प्राइवेट कंपनियों की तरफ से दी जाने वाली सेवाओं में आधार की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने रोजाना की जरूरतों जैसे बैंक अकाउंट और मोबाइल कनेक्शन जैसी सेवाओं के लिए भी आधार की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है।
बैंक अकाउंट के लिए आधार जरूरी नहीं
अब आपको अपने बैंक अकाउंट से आधार नंबर लिंक करने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बैंक अकाउंट से आधार को लिंक कराने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। यानि जिन लोगों के बैंक में अकाउंट हैं, उन्हें अपने अकाउंट से आधार नंबर लिंक कराने की कोई जरूरत नहीं होगी। वहीं नए बैंक अकाउंट खोलने के लिए भी बैंक आधार नंबर को नहीं मांग सकते हैं।
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मोबाइल नंबर से भी खत्म हुई अनिवार्यता
सरकार ने सभी मोबाइल फोन यूजर्स से अपना आधार नंबर कंपनी से लिंक कराने को कहा था, लेकिन अब ऐसा करना अनिवार्य नहीं है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि किसी भी यूजर को अपने मोबाइल नंबर से आधार लिंक कराने की जरूरत नहीं है। नया सिम लेने के लिए भी अब किसी यूजर को अपना आधार नंबर नहीं देना होगा। किसी दूसरे पहचान पत्र के जरिये उन्हें नया सिम दिया जाएगा। कोर्ट ने टेलीकॉम ऑपरेटर्स से वो सभी डाटा भी डीलीट करने को कहा है जो आधार के जरिये यूजर्स से लिया गया है।
स्कूल में किसी और डॉक्यूमेंट के आधार पर हो एडमिशन
सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि स्कूलों में दाखिले के लिए आधार जरूरी नहीं होगा। सरकार के फैसले के बाद सभी स्कूलों ने बच्चों के दाखिले के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया था। छोटे बच्चों का आधार कार्ड बनवाने के लिए अभिभावकों को काफी मुश्किल होती थी। ऐसे में कोर्ट के इस फैसले से कई अभिभावकों को राहत मिली है। कोर्ट ने कहा कि स्कूल किसी और डॉक्यूमेंट के आधार पर बच्चों को एडमिशन दें। साथ ही कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी कहा कि बच्चों के पास आधार नहीं होने से उन्हें सुविधाओं से वंचित नहीं रखा जाना चाहिए।
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यूजीसी, नीट और सीबीएसई परीक्षाएं
सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि यूजीसी, नीट और सीबीएसई की परीक्षाओं के लिए आधार जरूरी नहीं है। जस्टिस एकके सीकरी ने कहा कि सीबीएसई, नीट और यूजीसी आधार अनिवार्य नहीं कर सकता है। बता दें कि नीट समेत कई अन्य परीक्षाओं में बैठने के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया गया था। कोर्ट ने इन परीक्षाओं के लिए आधार की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है।