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SC: अवमानना केस में वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण दोषी करार, सजा पर 20 अगस्त को होगी बहस

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ ट्विटर पर ट्वीट करने के मामले में वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण की मुश्किल बढ़ गई है। कोर्ट ने प्रशांत भूषण को अवमानना मामले में दोषी करार दे दिया है। इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत भूषण की सजा को लेकर 20 अगस्त को बहस होगी। बता दें कि प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और उनके पूर्व के 4 न्यायाधीशों को लेकर ट्विटर पर टिप्पणी की थी, जिसके बाद कोर्ट ने इसे कोर्ट की अवमानना मानते हुए उन्हें दोषी करार दिया है।

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Prashant Bhushan Contempt Case में दोषी करार, 20 August को सजा पर सुनवाई | Court | वनइंडिया हिंदी
prashant bhushan

बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 11 साल पुराने अवमानना के मामले में वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण की सफाई को अस्वीकार कर दिया था। जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस कृष्ण मुरारी की वाली पीठ ने सोमवार को मामले पर कहा था कि वह मामले को सुनेगी और तय किया जाएगा कि न्यायाधीशों के बारे में भ्रष्टाचार पर टिप्पणी असल में अवमानना है या नहीं। मामले को लेकर प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी सफाई पेश की थी। 2009 के इस मामले में भूषण ने अपने बयान पर खेद जताते हुए कहा कि मेरे कहने का तात्पर्य भ्रष्टाचार नहीं था, बल्कि सही तरीके से कर्तव्य न निभाना था।

गौरतलब है कि प्रशांत भूषण के खिलाफ उच्चतम न्यायलय की अवमानना का ये मामला 11 साल पुराना, 2009 का है। इस समय तहलका को दिए गए इंटरव्यू में प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट के 16 में से 8 पूर्व मुख्य न्यायाधीशों को को भ्रष्ट कहा था। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भूषण और तेजपाल को अवमानना नोटिस जारी किया था। तरुण तेजपाल उस समय तहलका पत्रिका के संपादक थे।

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English summary
Supreme coourt holds lawyer Prashant Bhushan guilty of contempt of court.
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