22 साल पुराने मामले में सनी देओल और करिश्मा कपूर जेल जाने से बचे, कोर्ट से मिली बड़ी राहत
जयपुर: बॉलीवुड के अभिनेता सनी देओल और अभिनेत्री करिश्मा कपूर को गुरुवार को बड़ी राहत मिली। जयपुर के एडीजे कोर्ट ने दोनों को रेलवे से जुड़े 22 साल पुराने मामले में बरी कर दिया। इन दोनों पर 1997 में ट्रेन पुलिंग के आरोप थे और दोनों पर रेलवे की संपत्ति को बिना परमिशन इस्तेमाल करने और उसे नुकसान पहुंचाने का केस चल रह था। ये मामला एक फिल्म की शूटिंग के दौरान का है।
सनी देओल और करिश्मा को राहत
रेलवे कोर्ट ने सनी देओल और करिश्मा कपूर को 17 सितंबर को रेलवे अधिनियम की धारा 141, 145, 146 और 147 के तहत दोनों को दोषी ठहराया था। ये मामला 11 मार्च 1997 को 'बजरंग' फिल्म की शूटिंग के दौरान का था। रेलवे अदालत के फैसले के खिलाफ दोनों ने रिवीजन दायर की थी। इस मामले पर फैसला सुनाते हुए एडीजे-17 कोर्ट ने मामले को डिस्चार्ज कर दिया। जज पवन कुमार ने कहा कि दोनों के खिलाफ पर्याप्त सबूतों का अभाव है।
सत्र न्यायालय में की अपील
इन दोनों कलाकारों मे सत्र न्यायालय में इस मामले के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसमें उनकी ओर से दलीलें वकील एके जैन ने दी थी। इन पर आरोप था कि इनकी वजह से ट्रेन 2413-ए एक्सप्रेस 25 मिनट की देरी से पहुंची थी। ये घटना अजमेर के नरेना रेलवे स्टेशन की थी।
दोनों ने खुद को बताया निर्दोष
इस मामले में सनी देओल और करिश्मा कपूर के अलावा फाइट मास्टर टीनू वर्मा और सतीश शाह को भी आरोपी बनाया गया था। साल 2012 में टीनू वर्मा और शाह को कोर्ट ने आरोपी माना था। लेकिन सनी देओल और करिश्मा मे खुद को निर्दोष बताया था। गौरतलब है कि सनी देओल मौजूदा समय में लोकसभा सांसद भी हैं।
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