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सुनंदा पुष्कर केस: दिल्ली पुलिस की अदालत से शशि थरूर पर आरोप तय करने की मांग

सुनंदा पुष्कर केस: पुलिस की अदालत से थरूर पर आरोप तय करने की मांग

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नई दिल्ली। सुनंदा पुष्कर की संदिग्ध मौत के मामले में दिल्ली पुलिस ने उनके पति कांग्रेस सांसद शशि थरूर के खिलाफ आईपीसी सेक्शन 498ए और 306 के तहत आरोप तय करने की गुजारिश की है। सुनंदा पुष्कर मौत के मामले में शनिवार को कोर्ट शशि थरूर के खिलाफ आरोपों पर सुनवाई कर रहा है। पुलिस ने इस मामले में थरूर के खिलाफ 498ए और धारा 306 के तहत मामला दर्ज किया है। फिलहाल वह जमानत पर हैं।

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दिल्ली पुलिस ने थरूर पर सुनंदा के उत्पीड़न (498ए) आत्महत्या के लिए उकसाना (306) के तहत आरोप तय करने की अपील की। शनिवार को सुनंदा के भाई आशीष दास ने कोर्ट में अपने बयान दर्ज कराए हैं। दास ने बयान में कहा, मेरी बहन शादी से खुश थी लेकिन उसकी मौत के पहले के कुछ दिन में मैंने उसे परेशान पाया था। इस सबके बावजूद मैं ये नहीं मान सकता कि वो आत्महत्या कर सकती है। कोर्ट शशि थरूर के खिलाफ आरोपों पर 17 अक्टूबर को सुनवाई जारी रखेगा।

शशि थरूर के वकील पी पहवा ने कहा है कि प्रोसेक्यूटर ने जो बातें अदालत में रखी हैं। उनमें कई तथ्य गलत तरह से पेश किए गए। कई चीजों को जानबूझकर छुपाया गया है। परिवार के सदस्यों के बयानों में भी कुछ नहीं है। अगली तारीख पर हम अपनी आपत्तियों को रखेंगे और हर बिन्दु पर बहस करेंगे।

दिल्ली पुलिस ने पिछली सुनवाई में अदालत में बताया कि कथित रूप से आत्महत्या करने वाली सुनंदा पुष्कर अपने पति और कांग्रेस नेता शशि थरूर के साथ तनावपूर्ण संबंधों के चलते मानसिक पीड़ा से गुजर रही थीं। पुलिस ने थरूर पर सुनंदा को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया, जिसने उन्हें आत्महत्या को मजबूर किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि सुनंदा पुष्कर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसके शरीर पर चोट के 15 निशान थे। यह भी बताया गया कि एम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सुनंदा की मौत का कारण जहर था। इन चोटों की वजह हाथापाई हो सकती है।

बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर की पत्नी सुनंदा 17 जनवरी, 2014 को दिल्ली के चाणक्यपुरी में पांच सितारा होटल के एक कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत मिली थीं।

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English summary
sunanda pushkar death Delhi police urged court to frame charges against Shashi Tharoor
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