सुनंदा पुष्कर मौत मामले में शशि थरूर को समन, अदालत में होना होगा पेश
नई दिल्ली। सुनंदा पुष्कर की मौत मामले में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने शशि थरूर को तलब किया है। अदालत ने थरूर को समन जारी कर सात जुलाई तक पेश होने को कहा है। मंगलवार को सुनंदा की मौत के केस में दिल्ली पुलिस की ओर से दायर चार्जशीट पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने थरूर को तलब किया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर दक्षिण दिल्ली के लीला होटल में 17 जनवरी 2014 को मृत पाई गई थीं।
पटियाला हाऊस कोर्ट में दिल्ली पुलिस की तरफ से दायर चार्जशीट में थरूर को आरोपी बनाने की दलील दी गई है। जिस पर अदालत ने आज सुनवाई की। शशि थरूर के वकील ने कहा है कि उन्होंने चार्जशीट की कॉपी मांगी है, हम कानूनी तौर पर इसको चुनौती देंगे। उनका कहना है कि उनके मुवक्किल पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनमका कोई आधार नहीं है और वो अदालत में नहीं टिक पाएंगे।
सरकारी वकील अतुल श्रीवास्तव ने कोर्ट में कहा है थरूर के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक, सुनंदा पुष्कर ने अपने पति शशि थरूर को एक ईमेल में मरने की इच्छा जताई थी। दिल्ली पुलिस ने थरूर को आत्महत्या के लिए उकसाने और पत्नी के साथ अमानवीय व्यवहार करने के लिए आईपीसी की धारा 306 और 498ए के तहत आरोपी बनाया है।
सुनंदा पुष्कर मौत मामले में 4 साल बाद दिल्ली पुलिस ने पटिलाया हाउस कोर्ट ने 14 मई को आरोप पत्र दाखिल किया है। दिल्ली पुलिस के 3000 पन्नों की चार्जशीट में दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस नेता और सुनंदा पुष्कर के पति शशि थरूर को आरोपी बनाया है।
17 जनवरी 2014 में सुनंदा पुष्कर दिल्ली के एक होटल के कमरे में मृत पाई गई थीं। शुरुआती पोस्टमॉर्टम की रिपोर्ट में मौत की वजह ज़हर बताई गई थी। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के मुताबिक उनके शरीर पर इंजेक्शन के निशान भी थे। होटल के जिस कमरे में उनकी लाश मिली वहां नींद की गोलियां पाई गईं।
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