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सुनंदा पुष्कर केस पहुंचा सेशन कोर्ट, थरूर के खिलाफ 21 फरवरी को होगी सुनवाई

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नई दिल्ली। दिल्ली सेशन कोर्ट सुनंदा पुष्कर मौत के मामले में 21 फरवरी को सुनवाई करेगी। इस केस में सुनंदा पुष्कर के पति और कांग्रेस के सांसद शशि थरूर पर अपनी पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका को खारिज करने के बाद पटियाला हाउस कोर्ट ने मामले को सुनवाई के लिए सेशन कोर्ट भेज दिया है।

सुनंदा पुष्कर केस: थरूर के खिलाफ 21 फरवरी को होगी सुनवाई

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अरुण भारद्वाज के पास यह केस भेज दिया है। क्योंकि, भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के तहत अपराध एक सत्र न्यायाधीश द्वारा न्यायसंगत था।

थरूर पर आईपीसी की धारा 498-ए (महिला को पति या रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता से अपने वश में करना) और 306 (आत्महत्या के लिए उकसाने) के तहत आरोप लगे हैं, लेकिन इस केस में उनकी एक बार भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। पिछले एक साल से तिरुवनंतपुरम के सांसद थरूर को लगातार जमानत मिल रही है।

दिल्ली के लीला पैलेस होटल मे 17 जनवरी 2014 को संदिग्ध रूप से सुनंदा पुष्कर की मौत हो गई थी। थरूर और उनकी पत्नी सुनंदा उस वक्त होटल में ठहरे हुए थे, जब उनका सरकारी बंगले में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था।

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English summary
Sunanda Pushkar Death Case Transferred To Sessions Court, Trial against Shashi Tharoor to begin on February 21
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