सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में शशि थरूर को जमानत, दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में बनाया है आरोपी
नई दिल्ली: सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने शशि थरूर को जमानत दे दी है। कोर्ट की नोटिस के बाद शनिवार को शशि थरूर अदालत में पेश हुए थे। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि सेशन कोर्ट ने पहले ही अग्रिम जमानत दे दी है,फिर से जमानत की अर्जी देने की जरूरत नहीं है। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में थरूर को आत्महत्या के लिए उकसाने और पत्नी के साथ क्रूरता बरतने का आरोपी बनाया है।
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वहीं, सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में में सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर याचिका पर भी आपत्ति जताई गई और दलील दी गई कि इस मामले में उनका क्या रोल है। कोर्ट ने इस संबंध में याचिका की स्क्रूटनी के लिए 26 जूलाई तक का वक्त दिया है।
इसके पहले पटियाला हाउस कोर्ट ने शशि थरूर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान था कहा कि वो सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं और बिना अनुमति देश से बाहर नहीं जा सकते हैं। वहीं, भाजपा से राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने थरूर पर हमला बोला था और कहा था कि इसमें खुश होने जैसी कोई बात नहीं हैं।
स्वामी ने कहा कि वो अभी तिहाड़ में नहीं हैं और अभी वो सोनिया गांधी और राहुल के साथ बैठ सकते हैं, क्योंकि वो लोग भी 'जमानत वाले' हैं। स्वामी ने थरूर पर हमला बोलते हुए कहा कि वो अब विदेश जाकर अलग-अलग देशों की अपनी गर्ल-फ्रेंड्स को नहीं देख पाएंगे।
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