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सुनंदा पुष्कर केस: शशि थरूर के खिलाफ आरोप तय करने पर आदेश 2 जुलाई तक टला

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नई दिल्ली, 16 जून: कांग्रेस सांसद शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत मामले में आरोप तय करने के आदेश को अदालत ने एक बार फिर टाल दिया है। बुधवार को दिल्ली की एक अदालत ने सुनंदा पुष्कर केस में सुनवाई करते हुए उनके पति शशि थरूर के खिलाफ आरोप तय करने को लेकर फैसला 15 दिन के लिए टाल दिया। अदालत इस मामले पर अब 2 जुलाई को सुनवाई करेगी।

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अदालत से दिल्ली पुलिस ने शशि थरूर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाने) और अन्य धाराओं के तहत आरोप तय करने का आग्रह किया है। वहीं शशि थरूर के वकील ने अदालत में दलील दी कि एसआईट जांच में उनके मुवक्किल पूरी तरह दोषमुक्त साबित हुए हैं। ऐसे में उन पर आरोप तय करने का कोई मतलब नहीं है। कोर्ट में इस मामले पर 12 अप्रैल को बहस पूरी हो गई थी।

अदालत ने दिल्ली पुलिस और थरूर के वकील की दलीलें सुनने के बाद 12 अप्रैल को फैसला सुरक्षित रखा लिया था। जिसके बाद कई बार ये मामला टल चुका है। विशेष न्यायाधीश गीतांजली गोयल ने 19 मई को कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर आदेश देने को लेकर 16 जून तक सुनवाई टाल दी थी। जिसके बाद आज यानी 16 मई को सुनवाई हुई। आज की सुनवाई में मामले को 2 जुलाई तक के लिए टाल दिया गया। अब 2 जुलाई को आरोप तय करने को लेकर कोर्ट फैसला करेगा।

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बता दें कि सुनंदा पुष्कर जनवरी, 2014 में दिल्ली के एक बड़े होटल के कमरे में मृत मिली थीं। इस मामले में शशि थरूर पर कई आरोप लगे थे। दिल्ली पुलिस ने थरूर के खिलाफ पुष्कर को आत्महत्या के लिए उकसाने का दर्ज किया था। इस मामले में थरूर को जमानत लेनी पड़ी थी।

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English summary
Sunanda Pushkar case Court defers order on framing of charges for July 2
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