सुब्रत राय को नहीं मिली सुप्रीम कोर्ट से जमानत
सुप्रीम कोर्ट में चली सुनवाई के दौरान सहारा प्रमुख के वकीलों ने बताया कि वह सेबी के एंकाउंट में 3117 करोड़ रुपये जमा करा चुके हैं और उसे फिलहाल दो हजार करोड़ का कैश और पांच हजार करोड़ की बैंक गारंटी भी देनी है। ये भी बताया गया है कि अहमदाबाद की एक संपत्ति 411 करोड़ रुपये में बेची गई है। अभी देश की आठ संपत्ति और विदेश के तीन होटल भी बेचे जाने हैं। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सहारा से ये भी पूछा कि आखिर वह किस आधार पर मूल्यांकन करके संपत्ति का सौदा कर रहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में ये भी देखा जाना है कि संपत्ति बेचने के मामले में कोई गड़बड़ न हो. इसके लिए कोर्ट को भी निगरानी रखनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा से पूछा कि वह कोर्ट को इस तरह भरोसा दिला सकते हैं कि इस डील में मार्केट रेट से कम में बिक्री नहीं हुई है या किसी तरह से काला धन तो नहीं इकट्ठा हुआ है। इस बीच सहारा प्रमुख की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाकर कहा गया कि बकाया राशि जुटाने के लिए सहारा प्रमुख को 40 दिनों के लिए सशर्त रिहाई मिलनी चाहिए।