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बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा- 'उत्‍पीड़न' के शिकार परवेज मुशर्रफ को दे सकते हैं नागरिकता

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नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन कानून (CAA) को लेकर देशभर में जबरदस्त प्रदर्शन जारी है। देश की राजधानी दिल्ली के भी कई इलाकों में इस एक्ट के विरोध में लगातार आवाजें बुलंद की जा रही हैं। इस बीच दिल्ली पुलिस ने कई इलाकों में धारा 144 लगाई है, कुछ इलाकों में इंटरनेट सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। वहीं नागरिकता संशोधन कानून को लेकर लगातार प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। जहां विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने नए कानून पर सवाल खड़े किए हैं, दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्‍वामी ने इस मुद्दे पर एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्‍तान के पूर्व राष्‍ट्रपति और पाकिस्तान की कोर्ट से मौत की सजा पाने वाले परवेज मुशर्रफ को भी नागरिकता दे सकते हैं। इसके लिए उन्होंने तर्क भी दिया है।

सुब्रमण्यम स्वामी ने कही मुशर्रफ को नागरिकता देने की बात

सुब्रमण्यम स्वामी ने कही मुशर्रफ को नागरिकता देने की बात

बीजेपी नेता और राज्‍यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्‍वामी ने ट्वीट कर कहा, 'हम परवेज मुशर्रफ को फास्‍ट ट्रैक आधार पर नागरिकता दे सकते हैं क्‍योंकि वह दरियागंज से हैं और उत्‍पीड़न का सामना कर रहे हैं। खुद को हिंदुओं का वंशज मानने वाले सभी लोग नए नागरिकता संशोधन कानून के लिए योग्‍य हैं और उन्‍हें नागरिकता दी जाए।' बता दें कि पाकिस्तान के पूर्व सैन्य प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ को वहां की एक कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई है।

स्वामी बोले- मुशर्रफ को फास्‍ट ट्रैक आधार पर नागरिकता दे सकते हैं

बता दें कि 17 दिसंबर को पाकिस्तान के पूर्व सेनाध्यक्ष और पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को पाकिस्तान की एक कोर्ट ने देशद्रोह के मामले में फांसी की सजा सुनाई है। तीन नवंबर 2007 को देश में आपातकाल लगाने के लिए कोर्ट ने मुशर्रफ के खिलाफ इस सजा का एलान किया है। इस समय मुशर्रफ दुबई में हैं। पाक मीडिया की ओर से इस वर्ष मार्च में जानकारी दी गई थी कि मुशर्रफ को एक दुर्लभ बीमारी की वजह से हुए रिएक्‍शन की वजह से अस्‍पताल में भर्ती कराया गया है।

स्वामी का ट्वीट- मुशर्रफ दरियागंज से हैं और उत्‍पीड़न का सामना कर रहे हैं

स्वामी का ट्वीट- मुशर्रफ दरियागंज से हैं और उत्‍पीड़न का सामना कर रहे हैं

मुशर्रफ 2016 से ही दुबई में रह रहे हैं। उन पर साल 2007 में संविधान को निलंबित करने के सिलसिले में देशद्रोह का मामला चलाया जा रहा है। 31 मार्च 2014 को मुशर्रफ मामले में दोषी ठहराए गए थे। इसी वर्ष सितंबर में स्‍पेशल कोर्ट के सामने अभियोजन पक्ष की तरफ से सभी सुबूत पेश किए गए थे। मुशर्रफ अपने इलाज का बहाना करके दुबई गए थे और तब से वह सुरक्षा एवं स्वास्थ्य कारणों से वापस नहीं लौटे।

इसे भी पढ़ें:- Citizenship Act: दिल्ली में प्रदर्शन के बीच कुछ इलाकों में इंटरेनट-कॉलिंग-SMS सुविधा बंद

Comments
English summary
Subramanian Swamy tweets We can give Musharraf citizenship since he is from Daryaganj suffering persecution.
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