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सुब्रमण्यम स्वामी ने पूछा- 15 दिनों का वक्त खत्म, ब्रिटिश नागरिकता पर कब जवाब देंगे राहुल गांधी

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नई दिल्ली। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल उठाए थे। इसी मामले में बीजेपी सांसद ने ट्वीट करते हुए कहा है कि राहुल गांधी ने गृह मंत्रालय के उस नोटिस का जवाब देने के लिए 15 दिनों का अतिरिक्त समय मांगा था जिसमें मेरा आरोप था कि वे ब्रिटिश नागरिक हैं इसलिए संविधान के अनुच्छेद 9 के अनुसार भारत के नागरिक नहीं हो सकते हैं।

subramanian swamy asks rahul gandhi to reply on british citizenship notice

स्वामी ने कहा कि 15 दिनों की वो समयावधि भी पूरी हो चुकी है लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आया। राहुल गांधी को ये नोटिस सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत पर भेजा गया था। गृह मंत्रालय ने राहुल गांधी से इस मामले में 15 दिनों के अंदर जवाब देने को कहा था। गृह मंत्रालय ने राहुल गांधी को नोटिस भेजकर पूछा था कि एक कंपनी के दस्तावेज में उनकी नागरिकता ब्रिटिश घोषित की गई है, इसपर आप सही तथ्य साझा करें। राहुल गांधी को इस संबंध में 15 दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा गया था।

गृह मंत्रालय के निदेशक (नागरिकता) बीसी जोशी द्वारा लिखे गए पत्र में कहा गया था, 'मंत्रालय को डॉ सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से एक शिकायत मिली है, जिसमें जानकारी दी गई है कि बैकऑप्स लिमिटेड नामक कंपनी को साल 2003 में यूके में रजिस्टर किया गया था, जिसका पता 51 साउथगेट स्ट्रीट, विंचेस्टर, हैम्पशर SO23 9EH था, और आप उसके निदेशकों में से एक व सचिव थे।'

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बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान भी राहुल गांधी की नागरिकता का मुद्दा उठा था और ये सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक जा पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के चुनाव लड़ने से रोक लगाने की मांग करने वाली इस याचिका को खारिज कर दिया था। याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी कंपनी के कहने पर राहुल गांधी ब्रिटिश नहीं हो सकते हैं।

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English summary
subramanian swamy asks rahul gandhi to reply on british citizenship notice
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