हरियाणा सरकार ने दी EC अशोक लवासा को क्लीन चिट, कहा- नहीं हुई कोई टैक्स चोरी
गुरुग्राम। हरियाणा सरकार ने चुनाव आयुक्त (ईसी) अशोक लवासा के परिवार के सदस्यों को आयकर विभाग (आईटी) विभाग द्वारा कथित स्टांप ड्यूटी चोरी के एक मामले में क्लीन चिट दे दी है। 27 दिसंबर को इंडियन एक्सप्रेस ने पहली रिपोर्ट की थी कि गुरुग्राम में अशोक लवासा की पत्नी नोवेल लवासा और उनकी बहन शकुंतला लवासा के बीच एक अपार्टमेंट के हस्तांतरण के दौरान स्टांप ड्यूटी में कथित रूप से चोरी के आरोप की जांच आईटी विभाग ने की।
आईटी विभाग ने क्लीन चिट के जवाब में राज्य सरकार से यह स्पष्ट करने को कहा है कि क्या इस तरह के "भूल और सुधार" को कानून के तहत अनुमति दी गई है। हरियाणा सरकार से भी कहा गया है कि वह उक्त सुधार के लिए लवासा परिवार द्वारा प्रस्तुत सहायक दस्तावेजों की एक प्रति उपलब्ध कराए।
क्या था पूरा मामला
गुरुग्राम में अशोक लवासा की पत्नी नोवेल लवासा और उनकी बहन शकुंतला लवासा के बीच एक अपार्टमेंट के हस्तांतरण को लेकर ये मामला सामने आया था। नवंबर, 2019 से लवासा के इस अपार्टमेंट की स्टाम्प ड्यूटी का मामला चल रहा है। आईटी विभाग के मुताबिक, अशोक लवासा की पत्नी ने टैक्स रिटर्न में ये दिखाया गया था कि उन्होंने गुरुग्राम के अपार्टमेंट को 1 करोड़, 73 लाख में शकुंतला लवासा को बेचा। जबकि रजिस्टर्ड ट्रांसफर डीड में नोवेल लवासा ने 27 दिसंबर, 2018 को गुरुग्राम की ये संपत्ति अपने पति को गिफ्ट की थी।
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इसी अपार्टमेंट को अशोक लवासा ने जनवरी, 2019 में अपनी बहन को गिफ्ट किया था। हरियाणा में नियम ये है कि अगर कोई अपने पति/पत्नी या खून के रिश्ते में आने वाले शख्स को कुछ गिफ्ट देता है, तो उस पर स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगती। आईटी विभाग ने हरियाणा सरकार से स्टाम्प ड्यूटी को लेकर ही जांच करने के लिए कहा था। लेकिन अब हरियाणा सरकार ने अशोक लवासा को इस मामले में क्लीनचिट दे दी है।