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NIA कोर्ट का आदेश, कुर्क होगी जाकिर नाईक की पांच संपत्तियां

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नई दिल्ली। स्पेशल एनआईए कोर्ट ने शुक्रवार को विवादित धर्मगुरु जाकिर नाइक की पांच संपत्तियां कुर्क करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कार्रवाई का आदेश आतंक विरोधी कानून के तहत दी। गैरकानूनी गतिविधियों को लेकर प्रतिबंधित जाकिर के एनजीओ इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन से जुड़े मामले में कोर्ट ने यह आदेश आया है। बता दें कि जाकिर नाईक फिलहाल मलेशिया में रह रहा है। जाकिर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और आतंक के मामले में एनआईए जांच कर रही है। वह 2016 से देश से बाहर है।

Zakir Naik

52 साल के नाईक पर दो साल पहले गैर-कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत आरोप लगाए गए थे। कोर्ट ने नाईक को जून 2017 में वांटेड अपराधी घोषित किया था। मझगांव इलाके में स्थित जाकिर नाईक की पांच संपत्ति कुर्क करने की इजाजत मांगने वाली केंद्रीय एजेंसी की अर्जी विशेष अदालत ने शुक्रवार को स्वीकार कर ली। इससे पहले एनआई ने मुंबई में नाइक के दो फ्लैट और एक वाणिज्यिक प्रतिष्ठान कुर्क कर लिए थे।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, एनआईए ने दलील दी कि नाइक विदेशों में रहते हुए यह संपत्ति को बेचने की कोशिश कर रहा क्योंकि भारत सरकार द्वारा उसके खिलाफ मामला दर्ज करने के बाद उस विभिन्न स्रोतों से मिलने वाला पैसा बंद हो गया है। एनआईए के वकील ने कहा कि जाकिर नाईक कई देशों की नागरिकता हासिल करने की कोशिश कर रहा है इसलिए मझगांव की संपत्ति को बेचकर पैसा जुटाने की कोशिश कर रहा है।

जाकिर पर IRF की धारा 10 UA (P) और IPC की 120B, 153A, 295A, 298 और 505(2) धाराएं के तहत मामला दर्ज है। नाईक पर अपने भड़काऊ भाषण के जरिए नफरत फैलाने, समुदायों में दुश्मनी को बढ़ावा देने और आतंकवाद का वित्तपोषण करने का आरोप है।

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English summary
Special NIA Court, Mumbai has ordered the attachment of 5 properties of Zakir Naik
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