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केरल गोल्ड स्मगलिंग केसः NIA कोर्ट ने स्वप्ना सुरेश की जमानत याचिका खारिज की

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कोच्ची। केरल के गोल्ड स्मगलिंग मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत ने आरोपी स्वप्ना सुरेश की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने ये याचिका सबूतों और केस डायरी के आधार पर खारिज की है। कोर्ट ने कहा है कि 'इस बात के प्रमाण हैं कि स्वप्ना सुरेश सोने की तस्करी में शामिल थी।' अदालत ने जमानत याचिका को खारिज करते हुए कहा कि केस डायरी में इस बात के सबूत हैं कि राजनयिक सामान में सोने की कई बार तस्करी की गई थी। आरोपी को पता था कि यह भारत की आर्थिक सुरक्षा के लिए खतरा है। एनआईए द्वारा लगाए गए आरोप ऐसे ही रहेंगे।

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इससे पहले एनआईए ने केरल सोना तस्करी मामले में छह और लोगों को गिरफ्तार किया था और 6 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इन लोगों के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान एनआईए को 2 हार्ड डिस्क, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, 1 टेबल पीसी, 8 मोबाइल, 6 सिम कार्ड, 1 डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर, 5 डीवीडी मिले थे। वहीं ठिकानों से कई अहम दस्तावेज भी बरामद किए गए थे। एनआईए ने इनके पास से बैंक पासबुक, क्रेडिट, डेबिट कार्ड, ट्रैवल डॉक्यूमेंट और आईडी बरामद किए थे। एजेंसी ने अब तक इस मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार किया है।

एनएआई के मुताबिक इस मामले की जांच के दौरान 30 अगस्त को जलाल एएम और अल्वी उर्फ बाबा को गिरफ्तार किया गया था। इन दोनों ने रमेश के टी के साथ मिलकर साजिश रची थी। इसके बाद एनआईए ने अगले ही दिन मोहम्मद शफी और आब्दू पीटी को भी गिरफ्तार किया। इसके बाद 1 अगस्त को दो और लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस मामले में आरोपियों के ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। वहीं एक अधिकारी के मुताबिक मोहम्मद शफी की गिरफ्तारी के बाद से उन्हें इस बात की शक है कि इस पूरे मामले में पीएफआई के कुछ अन्य लोगों का भी हाथ है, जिसकी जांच चल रही है।

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English summary
special nia court dismisses bail petition of accused swapna suresh on the basis of evidence
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