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मालेगांव ब्लास्ट: साध्वी प्रज्ञा को NIA कोर्ट का आदेश, हफ्ते में एक बार होना होगा पेश

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भोपाल। स्पेशल एनआईए कोर्ट ने मालेगांव धमाके की आरोपी और भोपाल की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर को हफ्ते में एक बार पेश होने का आदेश दिया है। इससे पहले प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल प्रसाद पुरोहित और सुधाकर चतुर्वेदी को अदालत में पेशी से छूट मिली हुई थी। तीनों ने याचिका में निजी परेशानियों का हवाला देकर यह रियायत मांगी थी, जिसे उस समय अदालत ने मंजूर किया था।

मालेगांव ब्लास्ट: साध्वी प्रज्ञा को NIA कोर्ट का आदेश, हफ्ते में एक बार होना होगा पेश

गौरतलब है कि प्रज्ञा ठाकुर को इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने भोपाल संसदीय सीट से प्रत्याशी बनाया था। उनके सामने दिग्गज कांग्रेसी नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह थे जिन्हें चुनाव में बुरी हार का सामना करना पड़ा। चुनाव के दौरान प्रज्ञा ठाकुर ने महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताया था जिसके बाद काफी हंगामा हुआ था। बाद में प्रज्ञा ठाकुर ने माफी मांगी थी।

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English summary
Special NIA court directs BJP MP Pragya Singh Thakur to appear before court at least once a week.
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