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एयरसेल मैक्सिस केस में कार्ति चिदंबरम को मिली अग्रिम जमानत

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नई दिल्ली। दिल्ली स्थित विशेष अदालत ने एयरसेल मैक्सिस केस में कार्ति चिदंबरम को अग्रिम जमानत दे दी है। मामले की अगली सुनवाई 16 अप्रैल को होगी। वहीं कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम को तलब किए जाने पर जांच अधिकारी के सामने पेश होने को कहा। आपको बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने भी स्पेशल कोर्ट में कार्ति कि जमानत का विरोध किया था।

karti chidambaram

कार्ति चिदंबरम आईएनएक्स मीडिया केस में आरोपी हैं, सीबीआई ने उनपर आरोप लगाया है कि उन्होंने गलत तरीके से कंपनियों को विदेशी निवेश लाने में मदद की थी। कोर्ट ने सीबीआई और ईडी की याचिका की ओर से दायर मामले में कार्ति की जमानत याचिका पर फैसले को सुरक्षित रखा है।

ईडी का कहना है कि कार्ति से आर्थिक लेनदेन के मामले में पूछताछ की जरूरत है, लिहाजा उन्हे अग्रिम जमानत नहीं देना चाहिए। आपको बता दें कि अग्रिम जमानत उस स्थिति में दायर की जाती है जब आरोपी भविष्य में होने वाली गिरफ्तारी से बचना चाहता है।

ईडी ने कार्ति के खिलाफ केस दर्ज कराया है और उसने कहा है कि कार्ति से उसे पूछताछ की जरूरत है। वहीं इन सबके बीच यह सवाल उठ रहा है कि क्या उसे इसका अधिकार है कि वह प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉड्रिंग मामले में कार्ति को गिरफ्तार कर सकती है। बहरहाल इस मामले में अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट लेगा।

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English summary
Special Delhi Court granted anticipatory bail to Karti Chidambram in Aircel Maxis case
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