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चिदंबरम को सीबीआई कोर्ट से झटका, न्यायिक हिरासत 3 अक्टूबर तक बढ़ाई

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P Chidambaram को बड़ा झटका, Court ने 3 Octoberतक बढ़ाई Judicial Custody |वनइंडिया हिंदी

नई दिल्ली। आईएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम की जमानत याचिका को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इस मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने तीसरी बार जमानत याचिका को आगे बढ़ाया है। इस मामले में जमानत के लिए पी चिंदबरम ने सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया था। लेकिन सर्वोच्च अदालत ने भी उन्हें जमानत देने से इंकार कर दिया था। अब इस मामले में 23 सितंबर को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है।

 P Chidambaram

14 दिन की हिरासत अवधि समाप्त होने के बाद चिदंबरम को बृहस्पतिवार को विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहर की अदालत में पेश किया गया था। चिदंबरम की पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ाने के सीबीआई के अनुरोध का विरोध किया। सिब्बल ने अदालत से अनुरोध किया कि उनके मुव्वकिल को न्यायिक हिरासत के दौरान तिहाड़ जेल में रहते हुए समय-समय पर मेडिकल जांच तथा पर्याप्त मात्रा में पूरक आहार मुहैया कराए जाए।

उन्होंने कहा कि 73 वर्षीय चिदंबरम को कई बीमारियां हैं और हिरासत में रहते हुए उनका वजन भी कम हुआ है। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि जेल में जो नियम है उनका पालन हो रहा है, लेकिन इस मामले को सेंसेशनल बनाने की कोशिश न की जाए, अगर चिदंबरम को किसी चीज की आवश्यकता है तो वो तिहाड़ जेल को अर्जी दे सकते हैं या फिर मुझे बताया जा सकता है।

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English summary
special court in Delhi extends Congress leader P Chidambaram's judicial custody till 3rd October
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