CBI कोर्ट ने क्रिश्चियन मिशेल की अंतरिम जमानत याचिका की अर्जी खारिज की
नई दिल्ली। स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने गुरुवार को क्रिश्चियन मिशेल की अंतरिम जमानत की मांग वाली याचिका खारिज कर दिया।मिशेल ने अपने धार्मिक त्यौहार ईस्टर और गुड फ्राइडे के आने का हवाला देते हुए कोर्ट से जमानत की मांग करते हुए अर्जी दाखिल की थी। गुरुवार को इस मामले पर फिर से सुनवाई करते हुए स्पेशल सीबीआई जज अरविंद कुमार ने मिशेल की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
सीबीआई एवं ईडी दोनों की ओर से मिशेल की अर्जी का विरोध करते हुए विशेष सरकारी अधिवक्ता डीपी सिंह ने कहा कि भारत में कई त्योहार मनाए जाते हैं। हजारों कैदी जेल में हैं और सबकी अपनी धार्मिक आस्थाएं हैं इसलिए आरोपी को त्योहार मनाने के लिए जमानत नहीं दी जा सकती।उन्होंने कहा कि मिशेल हिरासत में रहकर भी ईस्टर मना सकता है। वकील ने कहा कि मिशेल के अंतरिम जमानत पर बाहर आने पर वह कोई बयान भी दे सकता है, जिससे जांच प्रभावित हो सकती है।
मिशेल ने कोर्ट में दायर की गई अपनी जमानत याचिका में कहा था कि, 14 से 21 अप्रैल तक ईसाइयों का पवित्र सप्ताह है और 21 अप्रैल को ईस्टर है, जिसे दुनिया भर में मनाया जाता है। याचिकाकर्ता ईस्टर के दिन पवित्र प्रार्थना में हिस्सा लेना चाहता है और ईस्टर के दिन प्रार्थना करना चाहेगा। बता दें कि, मिशेल को पिछले साल 22 दिसंबर को दुबई से प्रत्यर्पण संधि के तहत गिरफ्तार किया गया था। ईडी ने 5 जनवरी को अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकाप्टर घोटाले के मामले में पूछताछ के लिए मिशेल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
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