सोनू सूद ने किया सुप्रीम कोर्ट का रुख, हाईकोर्ट ने BMC के नोटिस पर रोक लगाने से किया इनकार
मुंबई। Sonu Sood Move to Supreme court बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। दरअसल, हाईकोर्ट ने BMC के उस नोटिस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, जिसमें सोनू सूद की जुहू में स्थित 6 मंजिला इमारत को अवैध करार दिया गया था। सोनू सूद ने हाईकोर्ट से इस नोटिस पर रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है और अब उन्होंने MRTP एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है।
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निर्माण कार्य के लिए BMC कमिश्नर ने दी थी परमिशन- सोनू सूद
सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में सोनू ने दावा किया है कि उन्होंने अपने बंगले पर कराए निर्माण कार्य के लिए बीएमसी कमिश्नर से परमिशन ली थी। साथ ही उन्हें मुंबई तटीय विनियमन क्षेत्र प्राधिकरण की मंजूरी का इंतजार था। सोनू सूद का कहना है कि उनके निर्माण कार्य को आंशिक मंजूरी दे दी गई थी, इसलिए नोटिस जारी नहीं होना चाहिए, लेकिन हाईकोर्ट ने सोनू की दलीलों को खारिज कर दिया है।
सोनू के वकील ने भी हाई कोर्ट से की थी ये अपील
आपको बता दें कि सोनू के वकील ने पिछले साल अक्टूबर में BMC द्वारा जारी नोटिस का अनुपालन करने के लिए 10 सप्ताह का समय मांगा था और बॉम्बे हाईकोर्ट से अनुरोध किया था कि सोनू सूद की उस प्रॉपर्टी को गिराने की कार्रवाई शुरू ना करने का निर्देश दे। वहीं दबीएमसी की तरफ से तब बॉम्बे हाई कोर्ट में दलील दी गई है कि सोनू सूद अवैध निर्माण के मामले में लगातार नियम तोड़ते रहे हैं, बीएमसी की नजरों में वो लगातार अवैध निर्माण कर रहे हैं।